केरल हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाली जेल में बंद केन्याई महिला की जांच करने का आदेश दिया

Update: 2024-03-12 10:05 GMT

केरल हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाली जेल में बंद केन्याई महिला की जांच करने का आदेश दिया।

महिला जेल और सुधार गृह विय्यूर में बंद बत्तीस वर्षीय केन्याई महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति के लिए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने याचिकाकर्ता की मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करते हुए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उसका मूल्यांकन मेडिकल कॉलेज अस्पताल, त्रिशूर में गठित सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाए।"

इस प्रकार न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल त्रिशूर के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। इसने जेल अधीक्षक विय्यूर महिला जेल और सुधार गृह को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा मूल्यांकन के लिए 14 मार्च, 2024 को सुबह 11 बजे मेडिकल बोर्ड के सामने लाया जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जानकारी है।केरल हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाली जेल में बंद केन्याई महिला की जांच करने का आदेश दिया

केरल हाइकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग करने वाली जेल में बंद केन्याई महिला की जांच करने का आदेश दिया।

महिला जेल और सुधार गृह विय्यूर में बंद बत्तीस वर्षीय केन्याई महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति के लिए केरल हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने याचिकाकर्ता की मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करते हुए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उसका मूल्यांकन मेडिकल कॉलेज अस्पताल, त्रिशूर में गठित सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाए।"

इस प्रकार न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल त्रिशूर के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। इसने जेल अधीक्षक विय्यूर महिला जेल और सुधार गृह को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को चिकित्सा मूल्यांकन के लिए 14 मार्च, 2024 को सुबह 11 बजे मेडिकल बोर्ड के सामने लाया जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जानकारी है।

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