'अगर वह वाकई वकील है तो यह चिंताजनक है': केरल हाईकोर्ट ने महिला वकील के दुर्व्यवहार और जजों पर संदेह के लिए आलोचना की

Update: 2025-10-27 06:22 GMT

केरल हाईकोर्ट ने खुद को वादी बताकर अपने तलाक के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वयं अदालत में पेश होने वाली महिला वकील को उसके (दुर्व्यवहार) के लिए फटकार लगाई।

जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ, एर्नाकुलम फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश और फैसले को अमान्य करने की याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले की सुनवाई इस बात पर विचार करने के लिए की जा रही थी कि क्या रिट याचिका को क्रमांकित करने की आवश्यकता है, क्योंकि रजिस्ट्री ने मामले में कई खामियां चिह्नित की हैं। मुख्यतः यह कि ऐसी रिट याचिका मान्य नहीं है, क्योंकि आदेश XVI सीपीसी के तहत वैधानिक अपील पर विचार किए बिना रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया गया।

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज़ ऊंची की और सुनने से इनकार किया। उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने "असंयमित" बोलना शुरू किया और जजों पर कानून की जानकारी न होने और "अयोग्य" जज होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा,

“वकील ने एक घृणित और विकृत बयान भी दिया कि पीठ उसे उसके वस्त्र पहने हुए सुनने से इनकार कर रही है, क्योंकि वह चाहती है कि उसका शरीर अनावृत हो। हम उसके शब्दों को हूबहू नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से शिष्टाचार के सभी मानदंडों का उल्लंघन होगा; लेकिन कम से कम यह तो कहना ही होगा कि हम स्तब्ध और भयभीत हैं।”

अवमानना ​​की कार्रवाई करने से इनकार करते हुए जजों ने उसके आचरण पर अपनी स्तब्धता और स्तब्धता दर्ज की और कहा:

“हम इस बात से स्तब्ध हैं कि एक वकील—अगर वह वास्तव में एक वकील है—इतना नीचे गिर गई। हम इसे यहीं छोड़ते हैं!”

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थी। उसने शुरू में पूरी तरह से वकील की पोशाक में पेश हुई और इस बात पर ज़ोर दिया कि उसे अपना गाउन पहनने और अपनी बात रखने का अधिकार है। जब खंडपीठ ने उसे अपना गाउन उतारने का निर्देश दिया, क्योंकि एक वकील अपना पक्ष रखते समय पेशेवर पोशाक में पेश नहीं हो सकता तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जजों पर "बुरे विचार" रखने का आरोप लगाया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"हमने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, संयम बरता और मामले को दस मिनट तक टालते रहे ताकि याचिकाकर्ता द्वारा पैदा की जा रही भ्रामक स्थिति को शांत किया जा सके।"

आदेश में कहा गया कि इस दौरान, बार के कुछ सही सोच वाले वकीलों ने हस्तक्षेप किया और उनकी सलाह मानते हुए याचिकाकर्ता ने अपना वकील का गाउन उतार दिया। हालांकि उसने अपना बैंड बरकरार रखा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह फैमिली कोर्ट के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने के लिए "बाध्य" नहीं है, क्योंकि यह उसे अवैध रूप से एकपक्षीय घोषित करने के बाद जारी किया गया। इसलिए इसे "अमान्य" माना जाना चाहिए।

उसने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट को एकपक्षीय डिक्री पारित करने से पहले आदेश XXXII नियम 15 सीपीसी के तहत उसके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पति ने मूल याचिका में आरोप लगाया है कि वह "मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित" है।

हाईकोर्ट ने कहा:

"जैसा कि किसी भी विवेकशील व्यक्ति का मामला होगा, हम याचिकाकर्ता की उपरोक्त दलीलों से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। हालांकि, हमारे पास याचिकाकर्ता से तर्क करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसने सुनने से इनकार कर दिया, अपनी आवाज़ ऊंची की और मांग की कि हम रिट याचिका को क्रमांकित करने का आदेश दें और फिर उसे तुरंत स्वीकार करें।"

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलें विरोधाभासी हैं, क्योंकि एक ओर उसने दावा किया कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और दूसरी ओर उसने दावा किया कि डिक्री अमान्य है, क्योंकि उस समय वह कथित रूप से "पागल" है।

खंडपीठ ने कहा,

"मूल रूप से और आश्चर्यजनक रूप से याचिकाकर्ता का आरोप है कि फैमिली कोर्ट का निर्णय और डिक्री अक्षम है, क्योंकि यह बिना किसी जांच के "विक्षिप्त प्रतिवादी" (स्वयं का उल्लेख करते हुए) के विरुद्ध जारी किया गया। इस तथ्य के अलावा कि जब पक्षकार उपस्थित होने से इनकार करता है या विफल रहता है तो किसी भी न्यायालय को जांच करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाए तो याचिकाकर्ता भी इसी कारण से यह रिट याचिका दायर नहीं कर सकती। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष वह कहती है कि वह किसी भी प्रकार की संज्ञानात्मक अक्षमता से मुक्त है और कोई जांच नहीं चाहती है। वह स्पष्ट रूप से भ्रमित स्वर में कभी गरम तो कभी ठंडा बोल रही है।"

उसके आचरण पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच बार काउंसिल और संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा की जानी चाहिए।

खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला,

"यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता एक वकील है - जैसा कि वह दावा करती है - हम इस पेशे के लिए यह चिंताजनक पाते हैं कि वह सबसे बुनियादी और अल्पविकसित अवधारणाओं से अनभिज्ञ प्रतीत होती है कि एक वकील पेशेवर पोशाक में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता है; या संविधान के अनुच्छेद 32 को हाईकोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उसका जानबूझकर अनियंत्रित और बेलगाम आचरण न्यायालय में अनिवार्य शिष्टाचार, औचित्य और शालीनता का पूर्ण उल्लंघन है, जिससे हमें दृढ़ता से संदेह होता है कि क्या वह एक वकील है। यदि वह वास्तव में है तो उसे कानूनी प्रैक्टिस करने का विशेषाधिकार कैसे दिया जा सकता है। यह बार काउंसिल और संबंधित बार एसोसिएशन के लिए जांच का विषय है, कहीं ऐसा न हो कि कुछ पथभ्रष्ट लोगों के कार्यों से यह पेशा अपनी गरिमा खो दे।"

Case Title: XXX v YYY

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