कर्नाटक हाईकोर्ट ने टॉयलेट वाल पर मोबाइल नंबर लिखने के मामले में एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का है आरोप

Update: 2024-06-18 05:39 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने कथित तौर पर बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड पर पुरुषों के टॉयलेट वाल पर विवाहित महिला का नंबर लिखकर उसे "कॉल गर्ल" कहा था। इसके बाद उसे कई नंबरों से अजीबो-गरीब समय पर अप्रत्याशित कॉल आने लगे, जिसमें उसकी जान को भी खतरा बताया गया।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अल्ला बक्शा पटेल द्वारा दायर याचिका खारिज किया और कहा,

"आज के डिजिटल युग में किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया में अपमानजनक बयानों, तस्वीरों या वीडियो के प्रसार से किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है। इसलिए जब इस तरह के मामले इस न्यायालय के समक्ष निरस्तीकरण की मांग करते हुए पेश किए जाते हैं तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सख्ती से निपटा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने भित्तिचित्र या दीवार पर कुछ लिखकर इस तरह के अपमान के तत्वों में से एक का इस्तेमाल किया है। इसलिए वह सार्वजनिक रूप से किसी महिला पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करके बच नहीं सकता।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जूनियर स्वास्थ्य सहायक के रूप में काम कर रही है और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते समय उसने केंद्र के अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसे कई नंबरों से अजीबो-गरीब समय पर अप्रत्याशित कॉल आने लगे, जिन्होंने उसकी जान को भी खतरा बताया। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 501, 504, 507 और 509 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया।

कार्यवाही रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 504 और 506 निश्चित रूप से गैर-संज्ञेय अपराध हैं। इसलिए मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने से पहले अपना विवेक लगाना चाहिए था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ सीडब्ल्यू-5 के बयान को छोड़कर कोई स्वतंत्र सबूत नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पकड़ने के लिए किसी अन्य के स्वैच्छिक बयान को सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। सीडब्लू-5 के बयान पर गौर करने के बाद पीठ ने पाया कि वह और याचिकाकर्ता करीबी दोस्त हैं और उन्होंने याचिकाकर्ता को मैजेस्टिक बस स्टैंड में पुरुषों के शौचालय की दीवार पर शिकायतकर्ता को कॉल गर्ल बताते हुए उसका नंबर लिखने का निर्देश दिया।

ऐसा लिखने का कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिकायतकर्ता और उसके बीच हुए झगड़े के कारण शिकायतकर्ता के खिलाफ नाराजगी थी। बयान में स्पष्ट रूप से बताया गया कि याचिकाकर्ता को किस तरह निर्देश दिए गए और याचिकाकर्ता ने किस तरह निर्देशों का पालन किया।

कोर्ट ने कहा,

"ऊपर दिए गए आरोप पत्र के सारांश को देखने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रथम दृष्टया ऐसा अपराध किया गया है।"

न्यायालय ने कहा कि पुरुष टॉयलेट वाल पर महिला का नंबर अंकित करना स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के प्रावधानों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, कोई शब्द बोलता है, कोई आवाज या इशारा करता है या ऐसी महिला की निजता में दखल देता है, तो उसे तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है।

न्यायालय ने कहा,

"इस मामले में मौजूद तथ्य स्पष्ट रूप से कथित अपराधों के आरोपों के प्रावधानों के अनुरूप हैं, खासकर प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकाश में, जिसमें शिकायतकर्ता को कॉल गर्ल के रूप में चित्रित किया गया। उससे तरह-तरह के सवाल पूछे गए, जो स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की निजता में दखल और महिला की गरिमा का अपमान है।"

याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि मजिस्ट्रेट ने विवेक का प्रयोग नहीं किया, न्यायालय ने कहा,

"शिकायत में वर्णन बहुत स्पष्ट था कि यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। यदि पुलिस स्टेशन का अधिकारी या शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति शिकायत की विषय-वस्तु पर गौर नहीं करता और उचित अपराध दर्ज नहीं करता, तो पीड़ित को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यदि पुलिस शिकायत में दिए गए तथ्यों के आधार पर उचित अपराध दर्ज नहीं करती है तो यह पुलिस की मूर्खता है और पीड़ित को पीड़ित होने के लिए नहीं कहा जा सकता। पीड़ित को न्याय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत दर्शाई गई प्रक्रिया की आत्मा है। मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ भी यही बात लागू होती है।

केस टाइटल: अल्ला बक्शा पटेल और कर्नाटक राज्य और अन्य

Tags:    

Similar News