RCB के निखिल सोसले को राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सूचना देकर शहर छोड़ने की दी अनुमति
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत की एक शर्त में ढील दी है। यह मामला बेंगलुरु स्टाम्पेड घटना से संबंधित है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी।
सोसले को 6 जून को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और 6 दिन बाद उन्हें जमानत दी गई थी, इस शर्त के साथ कि वे बेंगलुरु शहर से बाहर नहीं जा सकते। अब उन्होंने यह शर्त हटाने की मांग की थी, क्योंकि उनके काम के सिलसिले में उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा करनी पड़ती है।
सीनियर एडवोकेट संदेश जे. चौटा ने अदालत को बताया कि इसी तरह की शर्त अन्य आरोपियों पर भी लगाई गई थी, लेकिन डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्रा. लि. और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) द्वारा दाखिल याचिकाओं में यह शर्त पहले ही हटा दी गई है।
अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि सोसले को अपने काम के कारण बार-बार यात्रा करनी पड़ती है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर यात्रा से पहले और बाद में वे जांच अधिकारी को सभी यात्रा विवरण देंगे।
इस पर अदालत ने आदेश दिया —
“चूंकि याचिकाकर्ता ने यह आश्वासन दिया है कि वह यात्रा से पहले और बाद में जांच अधिकारी को सभी विवरण उपलब्ध कराएगा, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। यह शर्त इस आधार पर शिथिल की जाती है कि याचिकाकर्ता शहर छोड़ने से पहले और लौटने पर जांच अधिकारी को सूचित करेगा।”
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सोसले को जमानत की शर्त के तहत अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, और इस शर्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि वह देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते।