कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाॅ प्रोफेसर से अभद्रता के आरोप में एडवोकेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक

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Update: 2025-04-02 12:42 GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाॅ प्रोफेसर से अभद्रता के आरोप में एडवोकेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा एक एडवोकेट के खिलाफ पेशेवर कदाचार के आरोप में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई एक विधि प्रोफेसर की शिकायत के बाद की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट ने उन्हें 'बंदर और गधा' कहा था। एडवोकेट ने न्यायालय का रुख कर पूरी कार्यवाही, जारी किए गए नोटिस और लाॅ प्रोफेसर द्वारा दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उत्तरदाता संख्या 2 (शिकायतकर्ता) एक आदतन शिकायतकर्ता है और उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 323 और 504 के तहत अपराध दर्ज कराया है। उक्त अपराध पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है और वह अंतरिम आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

हालांकि, स्थगन आदेश के बाद, शिकायतकर्ता ने राज्य बार काउंसिल में एक और शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसे 'बंदर और गधा' कहा। इसलिए, बार काउंसिल ने याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग की गई इस अभद्र भाषा के आधार पर शिकायत को स्वीकार किया।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने याचिका में किए गए दावों और याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और कहा, "मुझे बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के पेशेवर कदाचार के तत्व नहीं दिखते, कम से कम प्रथम दृष्टया तो नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अंतरिम स्थगन का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादियों को आपातकालीन नोटिस जारी किया जाए।"

इसके अलावा, एक अन्य कार्यवाही में, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामला एक असंज्ञेय अपराध है। जब मजिस्ट्रेट से मामले की जांच की अनुमति मांगी गई, तो माननीय मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक विवेक का सही उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल प्राप्त अनुरोध का उल्लेख किया और अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या इस मामले में जांच और एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। केवल एक औपचारिक आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि चूंकि आरोपित अपराध असंज्ञेय हैं, इसलिए क्षेत्राधिकार पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश देना उचित होगा। लेकिन अनुमति देने के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अपने 24 दिसंबर 2024 के आदेश में कहा था, "मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, अगली सुनवाई की तारीख तक कार्यवाही पर रोक लगाना उचित होगा।" यह स्थगन आदेश अब तक प्रभावी बना हुआ है।


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