अमित शाह को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर देरी से जवाब देने के लिए राहुल गांधी पर लगा 1 हजार रुपये का जुर्माना

Update: 2024-05-18 10:15 GMT

झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती देने वाले मामले में निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह वारंट गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा,

"याचिकाकर्ता द्वारा दो सप्ताह के भीतर झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के पास 1,000/- रुपये जमा करने की शर्त पर समय के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जाती है, ऐसा न करने पर यह आपराधिक विविध याचिका खारिज कर दी जाएगी। बेंच को आगे का संदर्भ दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा।"

जस्टिस चौधरी ने कहा,

"यदि याचिकाकर्ता द्वारा JHALSA के पास 1,000 रुपये जमा करने का प्रमाण दो सप्ताह के भीतर दायर किया जाता है तो इस आपराधिक विविध याचिका को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"

फरवरी 2024 में झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह कार्रवाई मार्च 2018 में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान तत्कालीन BJP अध्यक्ष अमित शाह के बारे में गांधी द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से उपजी है।

BJP कार्यकर्ता प्रताप कटियार ने वारंट के लिए याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि गांधी की टिप्पणियां, जिसमें सुझाव दिया गया कि "हत्या के आरोप" वाले व्यक्ति BJP अध्यक्ष बन सकते हैं, BJP कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक है। कटियार ने शुरू में 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।

अदालत में पेश होने से व्यक्तिगत छूट के लिए राहुल गांधी के अनुरोध को 14 मार्च, 2024 को अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें 27 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया। इसके बाद गांधी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। 20 मार्च को हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट पर एक महीने की रोक लगा दी और 25 अप्रैल को, एमपी-एमएलए अदालत द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाही रोक दी।

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