निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर किसी नागरिक को हिरासत में लेकर उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता कि विधानसभा चुनाव के समुचित संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।
जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा,
"यदि यह आधार बन जाता है तो यह प्रशासन को चुनाव के समय अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए बेलगाम, अनियंत्रित व्यापक शक्ति देने के समान होगा, यह नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।"
खंडपीठ ने यह भी कहा कि केवल स्टेशन डायरी प्रविष्टि दर्ज करना और कुछ कृत्यों का आरोप लगाना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं हो सकता।
न्यायालय ने गणेश सिंह उर्फ निशांत सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं। याचिका में जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सितंबर 2024 में पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 12(1) और 12(2) के तहत उसे निवारक हिरासत में रखा गया।
याचिकाकर्ता ने झारखंड सरकार के अतिरिक्त सचिव के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उसकी निवारक हिरासत की पुष्टि की गई। साथ ही 4 दिसंबर, 2024 से 3 मार्च, 2025 तक निवारक हिरासत को बढ़ाने के आदेश को भी चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष यह मामला रखा कि वह न तो आदतन अपराधी है और न ही कोई असामाजिक तत्व है, जिसके कारण उसे हिरासत में रखा जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता समाज के लिए खतरा है और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। यह भी तर्क दिया गया कि जिले के अधिकारियों ने उसे परेशान करने के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या को सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या में बदलने की कोशिश की थी।
दूसरी ओर आरोपित आदेश को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उन आपराधिक मामलों और स्टेशन डायरी प्रविष्टियों (सन्हा) के कारण उसे हिरासत में लेना आवश्यक था।
यह प्रस्तुत किया गया कि स्टेशन डायरी प्रविष्टियों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता कई आपराधिक मामलों में शामिल है और इलाके की आम जनता और पूरे समाज के लिए खतरा है।
यह भी तर्क दिया गया कि राज्य के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने और क्षेत्र में अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए याचिकाकर्ता को हिरासत में रखना आवश्यक था।
याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अदालत ने पाया कि उसके खिलाफ लंबित मामलों में 2016 का मामला और 2023 का मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2021 का मामला सरकारी जमीन की धोखाधड़ी से जुड़ा है। न्यायालय ने कहा कि ये मामले उसे अधिनियम के तहत असामाजिक तत्व या आदतन अपराधी के रूप में वर्गीकृत नहीं करते हैं।
इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में जमानत पर बाहर है और राज्य ने याचिकाकर्ता की जमानत रद्द करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया।
जहां तक स्टेशन डायरी प्रविष्टियों के बारे में तर्क का सवाल है, न्यायालय ने कहा कि यह स्वीकृत मामला था जो किसी आपराधिक मामले में परिणत नहीं हुआ।
यह आश्चर्यजनक है कि यदि स्टेशन डायरी प्रविष्टियों में उल्लिखित कृत्य आपराधिक कृत्य हैं और प्रकृति में संज्ञेय हैं, तो राज्य ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की है। कानून में प्रावधान है कि यदि संज्ञेय अपराध किया जाता है और किसी अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है, तो FIR दर्ज की जानी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर जिले के अभियोजन प्रमुख हैं। उन्होंने आपत्तिजनक आदेश पारित किया है और संहास (स्टेशन डायरी प्रविष्टियां) का संदर्भ दिया है।
न्यायालय ने टिप्पणी की,
यदि संहास (स्टेशन डायरी प्रविष्टियां) में वर्णित सभी कार्य किसी भी आपराधिक अपराध के रूप में सामने आते हैं तो राज्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से किसने रोका, यह हमारे लिए रहस्य है, क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन प्रविष्टियां केवल याचिकाकर्ता को बिना किसी आधार के हिरासत में रखने के उद्देश्य से की गईं।
इसके अलावा न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनावों के उचित संचालन के लिए हिरासत आदेश आवश्यक था, जैसा कि उसने इस प्रकार कहा,
“हमारे देश के नागरिक की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाना चाहिए। राज्य के किसी भी अधिकारी की इच्छा और इच्छा पर इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। न केवल उक्त स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए एक अच्छा कारण होना चाहिए, बल्कि वह कारण काफी मजबूत होना चाहिए और सबूत त्रुटिहीन होने चाहिए। टोपी गिरने से नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्य में चुनाव प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। निष्पक्ष और उचित चुनाव कराने के बहाने भी नागरिक की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता है।”
इन टिप्पणियों के साथ रिट याचिका को अनुमति दी गई और विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया।
केस टाइटल- गणेश सिंह @ निशांत सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य