सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र है, वह 5 लाख रुपये से कम मूल्य के मुकदमों पर फैसला कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

Update: 2024-11-29 09:53 GMT

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के पास असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र है और वह 5 लाख रुपये से कम या उससे अधिक मूल्य के मुकदमों का निपटारा कर सकता है, भले ही ऐसा मूल्यांकन मुंसिफ न्यायालय के वित्तीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हो।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अवैधानिक नहीं है।

जस्टिस सुभाष चंद ने कहा कि असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र वाले सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) को 5 लाख रुपये या उससे कम मूल्य के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अधिकार क्षेत्र संबंधी चुनौतियों को कार्यवाही के शुरुआती चरण में ही उठाया जाना चाहिए था।

याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर गौर करते हुए जस्टिस चंद ने टिप्पणी की और जोर दिया, "सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की अदालत, जिसके पास असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र है, भले ही वह 5 लाख रुपये या उससे कम मूल्य के मुकदमों का फैसला करती है, उसे अवैधानिक नहीं माना जा सकता। सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की अदालत को उस मुकदमे में भी अधिकार दिया गया जो कम मूल्य का है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों की ओर से सीपीसी के आदेश VII नियम 11(बी) के तहत आवेदन में यह दलील कभी नहीं उठाई गई कि सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की अदालत ने आर्थिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।"

अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे के कम मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को केवल मुकदमे के दौरान मुद्दा बनाकर ही हल किया जा सकता है। इसने स्पष्ट किया कि यदि अदालत ने निर्धारित किया कि मुकदमे का कम मूल्यांकन किया गया था, तो वादी को वाद में संशोधन करने और अपर्याप्त न्यायालय शुल्क जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है। अनुपालन के अभाव में, आदेश VII नियम 11(बी) के प्रावधान लागू होंगे।

जस्टिस चंद ने आगे कहा, "सीपीसी के आदेश VII नियम 11(बी) के तहत आवेदन में उठाया गया मुद्दा कि क्या वाद सीपीसी के आदेश VII नियम 11(बी) के प्रावधान द्वारा वर्जित था, इस मुद्दे को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को तैयार करके ही तय किया जा सकता था कि वाद का मूल्यांकन कम किया गया है या नहीं और यदि वाद के मूल्य के निपटान के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वाद का मूल्यांकन कम किया गया है और वाद का मूल्यांकन वादी द्वारा स्वयं तय किए गए मूल्य से बहुत अधिक है और इसके लिए अदालत वाद को संशोधित करने और कम न्यायालय शुल्क जमा करने का निर्देश दे सकती थी और यदि ऐसा नहीं होता तो आदेश VII नियम 11(बी) का प्रावधान लागू होता।"

यह फैसला याचिकाकर्ता/प्रतिवादियों द्वारा दायर एक सिविल विविध याचिका में आया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसने प्रतिवादियों द्वारा सीपीसी के आदेश VII नियम 11(बी) के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि वाद की संपत्ति का मूल्यांकन रुपये से अधिक था। 5 लाख रुपये का मामला था और इसलिए इसका फैसला मुंसिफ कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने माना कि कम मूल्यांकन का सवाल प्रासंगिक मुद्दों को तय करने के बाद ही तय किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर, हाइडल प्रोजेक्ट और अन्य बनाम रविंदर नाथ और अन्य (एआईआर 2008 एससी 1315) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता की निर्भरता को भी संबोधित किया। इसने कोरम नॉन ज्यूडिस के सिद्धांत को लागू करने से इनकार करते हुए कहा, "इस केस लॉ का लाभ याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय जब मूल मुकदमा वादी की ओर से दायर किया गया था, तो सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की विद्वान अदालत के पास मुकदमा सुनने का आर्थिक अधिकार था।"

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमा 2015 में दायर किया गया था, जिसके दौरान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास इस मामले पर अधिकार था। मुंसिफ अदालतों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र में बाद में किए गए संशोधन ने सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के समक्ष कार्यवाही को अमान्य नहीं किया।

याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता या दोष नहीं था।

केस टाइटल: लगनी मुंडेन बनाम रतन कुमारी सुराना और अन्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 180

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