जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशी राबस्तान को लिखे पत्र में विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry Of Law & Justice) ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने की घोषणा की।
अपने पत्र में विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लिखा,
“जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या की समीक्षा की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से हाईकोर्ट में जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 19 स्थायी जज और 06 एडिशनल जज होंगे।”
संशोधित संरचना में 19 स्थायी जज और 6 एडिशनल जज शामिल हैं।
मंत्रालय ने इन अतिरिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में एक संरचित विभाजन का भी विवरण दिया। पत्र के अनुसार, 66% पद बार के सदस्यों को आवंटित किए जाएंगे, जबकि 33% पद सेवा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।
इसके अलावा, मंत्रालय ने चीफ जस्टिस से इन नए स्वीकृत जज पदों को भरने के प्रस्तावों में तेजी लाने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने हाईकोर्ट से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के उम्मीदवारों पर विचार करने का भी आग्रह किया। स्वीकृत जजों की संख्या में यह वृद्धि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ परामर्श के बाद स्वीकृत की गई और 25 अक्टूबर, 2024 को प्रभावी हुई।