दिल्ली हाईकोर्ट का X यूज़र को निर्देश: BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया पर किए गए ट्वीट हटाएं
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को X यूज़र को निर्देश दिया कि वह सीनियर एडवोकेट और BJP नेता गौरव भाटिया के टीवी डिबेट में शामिल होने को लेकर किया गया अपना ट्वीट हटा दे या डिलीट कर दे। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यूज़र "Ranting Gola" को निर्देश दिया कि वह तुरंत ट्वीट हटा दे। उन्होंने कहा कि अगर ट्वीट को और ज़्यादा समय तक रहने दिया गया तो इससे भाटिया को नुकसान होगा।
भाटिया ने आरोप लगाया कि यूज़र ने पिछले साल 19 दिसंबर को X (पहले Twitter) पर यह ट्वीट अपलोड किया था। यह ट्वीट उनके मानहानि के मुकदमे में 25 सितंबर, 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश का जान-बूझकर किया गया उल्लंघन है।
उनका कहना है कि यह यूज़र, जो एक YouTuber भी है, निषेधाज्ञा आदेश (injunction order) का उल्लंघन करते हुए वीडियो और कंटेंट अपलोड करता रहा है।
ट्वीट हटाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने "Ranting Gola" को Instagram समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से भी वह पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया खुद कोर्ट में पेश हुए। यूज़र की ओर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर पेश हुईं।
यह मुकदमा पिछले साल कई लोगों के खिलाफ दायर किया गया, जिनमें "Ranting Gola" और कांग्रेस नेता शामिल थे। एक अन्य बेंच ने दो कथित तौर पर मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट (समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और संदीप सिंह द्वारा किए गए) को हटाने का निर्देश दिया था।
बेंच ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की गरिमा पर हमला करना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकता।
Title: Gaura Bhatia v. Samajwadi party Media Cell & Ors