त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला : भोपाल कोर्ट ने पति और सास को 5 दिन की CBI कस्टडी में भेजा

Update: 2026-05-29 12:25 GMT

भोपाल कोर्ट ने त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को पांच दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। दोनों पर दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु से जुड़े आरोप लगाए गए।

अदालत ने शुक्रवार को CBI की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपियों से पूछताछ के लिए हिरासत मांगी गई थी।

33 वर्षीय त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), 85 (क्रूरता), 3(5) (सामान्य आशय) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत FIR दर्ज की गई।

मामले में त्विशा के पति समर्थ सिंह ने पहले ट्रायल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति लेते हुए अपनी याचिका वापस ले ली।

वहीं समर्थ सिंह की मां और रिटायर जज गिरिबाला सिंह को ट्रायल कोर्ट ने 15 मई को अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने कहा था कि FIR और व्हाट्सऐप चैट मुख्य रूप से उनके बेटे के खिलाफ हैं।

हालांकि, इस आदेश को राज्य सरकार और तविशा शर्मा के माता-पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 मई को गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी।

अब CBI दोनों आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करेगी।

Tags:    

Similar News