अधिग्रहण अधिसूचना के बाद निष्पादित विक्रय-पत्रों का उपयोग भूमि मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2025-11-15 03:08 GMT

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद निष्पादित विक्रय-पत्रों का उपयोग बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि उचित बाजार मूल्य के आकलन के लिए केवल अधिग्रहण अधिसूचना से पहले निष्पादित विक्रय-पत्रों पर ही भरोसा किया जा सकता है। बाद में निष्पादित विक्रय-पत्र अक्सर भूमि की बढ़ी हुई कीमतों को दर्शाने के उद्देश्य से होते हैं।

जस्टिस रोमेश वर्मा ने टिप्पणी की:

"दस्तावेज और प्रदर्शित विक्रय-पत्र... अधिसूचना जारी होने के बाद के हैं... इन विक्रय-पत्रों के मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।"

यह विवाद तब उत्पन्न हुआ, जब राज्य ने हमीरपुर जिले में एक जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 1999 में जारी की गई और उसके बाद 2002 में मुआवज़ा दरें तय करने के लिए निर्णय पारित किया गया।

भूमि अधिग्रहण पंचाट से व्यथित होकर भूस्वामियों ने धारा 18 के तहत एक संदर्भ याचिका दायर की जिसमें बाजार मूल्य में वृद्धि की मांग की गई, जिसे बढ़ा दिया गया।

बढ़े हुए बाजार मूल्य को चुनौती देते हुए राज्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि संदर्भ याचिका की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यह पंचाट के 9 साल बाद दायर की गई।

जवाब में भूस्वामियों ने तर्क दिया कि उन्हें दिसंबर 2005 में भूमि अधिग्रहण के बारे में पता चला और उन्होंने फरवरी 2006 में संदर्भ याचिका दायर की।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि संदर्भ याचिका दायर करने की समय सीमा उस दिन से शुरू होती है, जिस दिन प्रभावित पक्ष को पंचाट की आवश्यक सामग्री के बारे में पता चलता है, न कि पंचाट पारित होने की तारीख से।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा:

"राज्य द्वारा यह स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रतिवादियों को पंचाट के बारे में वास्तविक या रचनात्मक जानकारी थी।"

इस प्रकार, न्यायालय ने संदर्भ न्यायालय के पंचाट को बरकरार रखा और राज्य की अपील और भूस्वामियों की प्रति-आपत्तियों, दोनों को खारिज कर दिया।

Case Name: Secretary (IPH) & ors. v/s Mangak Devi (died and deleted) & ors.

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