5,000 से कम पक्षी होने के बावजूद भी पोल्ट्री फार्म रिहायशी इलाके से 50 मीटर के दायरे में नहीं चल सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पोल्ट्री फार्म के लिए जगह के नियम पाले जा रहे पक्षियों की संख्या से अलग लागू होते हैं, और किसी भी पोल्ट्री फार्म—चाहे छोटा हो या बड़ा—को रिहायशी इलाके के 500 मीटर के दायरे में चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कांगड़ा जिले में रिहायशी घरों से सिर्फ 50-60 मीटर की दूरी पर बने एक पोल्ट्री फार्म को तुरंत बंद करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार,
"निवासियों को एक साफ, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में रहने का अधिकार है, जिससे व्यावसायिक गतिविधि के लिए समझौता नहीं किया जा सकता और आजीविका का अधिकार याचिकाकर्ता और इसी तरह के अन्य लोगों के जीवन के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता।"
जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:
"इसलिए किसी भी आकार के पोल्ट्री फार्म को रिहायशी इलाके से 500 मीटर दूर होना चाहिए ताकि ऐसे पोल्ट्री फार्मों की वजह से बदबू या किसी भी तरह का कोई खतरा न हो।"
याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक है। उसने एक रिट याचिका दायर कर पोल्ट्री फार्म के संचालन को चुनौती दी, जिसे कथित तौर पर पर्यावरण और जगह के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके स्थापित किया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि फार्म रिहायशी घरों और पानी के स्रोतों के खतरनाक रूप से करीब स्थित है, जिससे बदबू, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है।
जवाब में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पोल्ट्री फार्म ग्राम पंचायत से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद स्थापित किया गया और इसे दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से चलाया जा रहा है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि पोल्ट्री फार्म में एक समय में 5,000 से ज़्यादा पक्षी कभी नहीं हैं।
कोर्ट ने पाया कि सबसे नज़दीकी रिहायशी इलाका पोल्ट्री फार्म के सामने से लगभग 50 मीटर और पीछे से 20-30 मीटर की दूरी पर है। इस समय मालिक द्वारा 6000 मुर्गे पाले जा रहे हैं।
कोर्ट ने आगे पाया कि निरीक्षण रिपोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की कमी और मरे हुए पक्षियों को दफनाने के लिए गड्ढों की अनुपस्थिति भी दर्ज की गई थी।
प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि जगह के नियम पक्षियों की संख्या पर निर्भर करते हैं और जगह के मानदंडों को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और मामूली संख्यात्मक अंतर के आधार पर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार, कोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार की और अधिकारियों को पोल्ट्री फार्म को बंद करने का आदेश दिया।
Case Name: Chaman Lal v/s State of H.P. through its Secretary (Panchayati Raj) and others