NDPS Act | इस धारणा पर कि बल्ड सैंपल में हेरोइन की मौजूदगी हो सकती है, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना उचित नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

Update: 2025-08-01 07:03 GMT

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इस धारणा पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि फोरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए ब्लड सैंपल में हेरोइन के अंश पाए जा सकते हैं या कोई आपत्तिजनक पदार्थ पाया जा सकता है।

राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कि पुलिस द्वारा फोरेंसिक लैब में भेजे गए ब्लड सैंपल में हेरोइन की मौजूदगी का संकेत मिलने की संभावना है, जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की,

"किसी व्यक्ति को इस धारणा के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक पदार्थ पाया जाएगा। पुलिस को उस व्यक्ति को अपराध के सिलसिले में हिरासत में रखने से पहले उसे उचित ठहराना होगा।"

याचिकाकर्ता ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 और 29 के तहत हेरोइन रखने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के अपराध में दर्ज FIR में ज़मानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नशीले पदार्थ सह-अभियुक्त के घर से बरामद किए गए और उसका उस घर से कोई संबंध नहीं था। उसने दावा किया कि वह केवल आकस्मिक आगंतुक था और उसे गद्दे के नीचे कथित रूप से रखे गए प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

जवाब में राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे हेरोइन के आदी थे और प्रतिबंधित पदार्थ खरीदते थे। इसके अलावा, याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त के नमूने एकत्र किए गए और विश्लेषण के लिए FSL भेजे गए, जिसके परिणाम अभी भी आने बाकी हैं।

न्यायालय ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, हेरोइन और नोटों के बंडल सह-अभियुक्त के कमरे के अंदर गद्दे के नीचे रखे गए और याचिकाकर्ता का अपराध से कोई संबंध नहीं था सिवाय उसके घर पर मौजूद होने के।

इसके अलावा न्यायालय ने यह भी माना कि राज्य जांच के दौरान याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य हैं।न्यायालय ने ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि किसी व्यक्ति को केवल धारणा के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

केस टाइटल: महेश ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य।

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