लोकसभा चुनाव में कंगना की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती

Update: 2024-07-25 07:48 GMT

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से सांसद के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने रनौत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

लाइक राम नेगी ने यह चुनाव याचिका दायर कर दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्रों को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किया।

वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने अपनी चुनाव याचिका में तर्क दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने उनके नामांकन पत्रों को गलत तरीके से खारिज किया, जिसे उन्होंने 14 मई, 2024 को जमा किया था। उन्होंने अपनी चुनाव याचिका में आरओ को प्रतिवादी पक्ष के रूप में भी शामिल किया।

अपनी याचिका में नेगी ने आगे तर्क दिया कि उनके विभाग से "अदेयता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने और बाद में बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से प्रमाण पत्र प्रदान करने के बावजूद, रिटर्निंग अधिकारी ने उनके कागजात स्वीकार नहीं किए।

उनका मामला यह है कि उन्हें 'अदेयता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया था। हालांकि, जब उन्होंने 15 मई को आरओ को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए, तो आरओ ने इस आधार पर उनके नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया कि 14 मई को उनके नामांकन पत्र दाखिल करते समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति एक महत्वपूर्ण त्रुटि थी, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।

रणौत ने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराकर मंडी लोकसभा सीट जीती। उन्हें सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले।

केस टाइटल- लायक राम नेगी बनाम कंगना रनौत और अन्य

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