नूंह विध्वंस मामला | अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर 'गैरकानूनी तोड़फोड़' के लिए मुआवजे की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका
हरियाणा के मेवात क्षेत्र में अगस्त, 2023 में सांप्रदायिक झड़पों के बाद भड़की नूंह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा घरों के कथित "गैरकानूनी विध्वंस" के लिए मुआवजे की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दो याचिकाएं दायर की गईं।
याचिका में कहा गया कि यह स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद कि यह पूरी तरह से वैध निर्माण था, इसे "याचिकाकर्ता को कोई पूर्व सूचना दिए बिना" मनमाने ढंग से ध्वस्त कर दिया गया। सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिससे वह अपने आश्रय से वंचित हो गया और कमाई के अलावा "जिससे ज़बरदस्त वित्तीय और भावनात्मक नुकसान हो रहा है।"
इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि "गैरकानूनी विध्वंस" के बाद याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनका शांतिपूर्ण जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया।
रूदुल साह बनाम बिहार राज्य, (1983) में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया,
"मुआवजे का अधिकार उन गैरकानूनी कृत्यों के लिए कुछ उपशामक है, जो सार्वजनिक हित के नाम पर कार्य करते हैं। जो उनकी सुरक्षा के लिए राज्य की शक्तियों को ढाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि इस देश में सभ्यता को नष्ट नहीं होना है, जैसा कि कुछ अन्य देशों में भी नष्ट हो गया, जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, तो इसे स्वीकार करने के लिए खुद को शिक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए सम्मान व्यक्तियों के अधिकार लोकतंत्र का सच्चा गढ़ हैं। राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को पहुंचाई गई क्षति की भरपाई करनी चाहिए। उसे उन अधिकारियों के खिलाफ सहारा मिल सकता है।"
यह उल्लेख करना उचित होगा कि पिछले साल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी थी।
सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित नूंह और गुरुग्राम में हरियाणा अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।
कोर्ट ने कहा कि उसके संज्ञान में आया कि हरियाणा राज्य इस तथ्य के कारण बल प्रयोग कर रहा है और इमारतों को ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि गुरुग्राम और नूंह में कुछ दंगे हुए हैं।
कोर्ट ने कहा था,
"जाहिरा तौर पर बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के कानून और व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है।"
जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर की खंडपीठ ने कहा,
"मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है। राज्य द्वारा जातीय सफाए की कवायद की जा रही है।
नूंह के उपायुक्त द्वारा दायर जवाब में कहा गया कि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना क्षेत्र में कोई भी विध्वंस गतिविधि नहीं की गई।
नवंबर, 2023 में आखिरी कार्यवाही में राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के बाद मामले को 29 जनवरी 2024 तक के लिए टाल दिया गया था।
केस टाइटल: अकील हुसैन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य और सलीम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य
याचिकाकर्ता के वकील: फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी, मन्नत आनंद, नूपुर सूद, इबाद मुश्ताक, गुरनीत कौर।