[मोटर दुर्घटना दावा] दावाकर्ता के हस्तक्षेप के बिना बीमाकर्ता द्वारा राशि कम करने की अपील में मुआवजा नहीं बढ़ाया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2024-03-22 10:49 GMT

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि बीमाकर्ता द्वारा मोटर दुर्घटना दावे में दी गई राशि को चुनौती देने वाली अपील में, न्यायालय दावेदारों द्वारा कोई क्रॉस-आपत्ति/अपील किए बिना मुआवजा नहीं बढ़ा सकता है।

कोर्ट ने कहा, "हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से मुआवजे को कम करने के लिए मालिक/बीमाकर्ता की अपील में मुआवजे को नहीं बढ़ा सकता है, और न ही मुआवजे को बढ़ाने की मांग करने वाले दावेदारों की अपील में मुआवजे को कम कर सकता है।"

यह आदेश मोटर वाहन न्यायाधिकरण की ओर से दिए गए आदेश से उत्पन्न अपील में, जस्टिस एवी रवींद्र बाबू ने पारित ‌किया। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे के खिलाफ बीमा कंपनी ने अपील दायर की थी।

बीमा कंपनी ने दावा किया कि दुर्घटना दोनों पक्षों की ओर से लापरवाही के कारण हुई, न कि केवल हमलावर वाहन के चालक द्वारा। इसमें कहा गया है कि दावेदार के वाहन के चालक ने यह साबित करने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया कि वह एक कुशल चालक है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा गणना की गई मासिक आय गलत थी क्योंकि मृतक एक गृहिणी थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों/दावेदारों ने तर्क दिया कि आपत्तिजनक वाहन के मालिक और चालक ने याचिकाकर्ताओं के दावे का खंडन नहीं किया और एकतरफा बने रहे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि मृतक कृषि कार्य करके पैसा कमाती थी और अन्यथा भी, एक गृहिणी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, और उसे एक कमाने वाले सदस्य के बराबर माना जाना चाहिए।

इसलिए, दावेदारों की ओर से वकील ने तर्क दिया कि दिया गया मुआवजा कम है और प्रार्थना की कि इसे उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह प्रार्थना की गई कि हाईकोर्ट सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में मुआवजे को बढ़ा सकता है, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता अदालत को 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अनुमति मिलती है।

दावे की राशि बढ़ाई जा सकती है या नहीं, इस पर विचार करने से पहले, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एक गृहिणी द्वारा निभाए गए कर्तव्यों को घर के किसी भी कमाने वाले सदस्य से कमतर नहीं देखा जा सकता है।

रंजना प्रकाश और अन्य बनाम डिविजनल मैनेजर और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 के तहत अपीलीय न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां पर्याप्त व्यापक हैं ताकि पार्टियों को न्याय मिल सके, लेकिन उच्च राहत या व्यापक राहत पाने के लिए ऐसी शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।”

बेंच ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस मिसाल के बाद, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लगातार यह माना है कि दावा राशि को कम करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील में मुआवजा नहीं बढ़ाया जा सकता है।

उक्त टिप्पणी के साथ, एक गृहिणी के रूप में मृतक के महत्व को स्वीकार करने के बावजूद, न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे में हस्तक्षेप करने से परहेज किया। उक्त टिप्पणियों के साथ अपील खारिज कर दी गई।

MACMA No.81 OF 2020

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