मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए हाइब्रिड सुनवाई अनिवार्य की

Update: 2024-02-05 07:36 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2024 से राज्य की जिला न्यायपालिका में वीसी मोड के माध्यम से हाइब्रिड सुनवाई अनिवार्य की।

मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में आरजी ने कहा कि चीफ जस्टिस की मंजूरी पर अनिवार्य सुविधा को अधिसूचित किया गया। अधिसूचना में बार के सदस्यों से सभी न्यायालयों में सुविधा का उपयोग करने और सुविधा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहयोग करने का भी आग्रह किया गया।

अधिसूचना में कहा गया,

“हाईकोर्ट, मद्रास, माननीय चीफ जस्टिस के अनुमोदन पर अधिसूचित करता है कि हाइब्रिड वीसी मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा 05.02.2024 से जिला न्यायपालिका के लिए अनिवार्य है। बार के सदस्यों और पक्षकार के रूप में पेश होने वाले वादियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मामलों की हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग करें।”

पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने देश भर में COVID-19 ​​मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अदालत परिसर में लोगों की संख्या को कम करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में हाइब्रिड सुनवाई की ओर रुख किया था।

हाईकोर्ट तब से अपनी मद्रास पीठ और मदुरै पीठ दोनों में मिश्रित सुनवाई जारी रखे हुए है।

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