पुलिस स्टेशन आगजनी मामला | जिन आरोपियों के घर ध्वस्त किए गए थे, उन्हें 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया: असम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Update: 2024-05-24 11:50 GMT

असम सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि नागांव जिले के बटाद्रवा में स्थानीय पुलिस द्वारा मई, 2022 में ध्वस्त किए गए छह प्रभावित व्यक्तियों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।

उक्त प्रभावित व्यक्तियों पर मई, 2022 में बटाद्रवा पुलिस स्टेशन में आगजनी का आरोप है और आग के बाद उनके घरों को कथित तौर पर बुलडोजर से गिरा दिया गया था।

नागांव के पुलिस अधीक्षक द्वारा असम के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कानून) को 20 मई, 2024 को जारी पत्र के अनुसार, जिन छह व्यक्तियों के घर ध्वस्त किए गए थे, उनमें से एक व्यक्ति को 12,50,000/- रुपये, दो व्यक्तियों को 5,00,000/- रुपये और तीन व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में 2,50,000/- रुपये दिए गए हैं।

चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो इस आरोप के आधार पर दर्ज की गई थी कि नगांव के एक नागरिक के घर को बटद्रवा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने बुलडोजर से गिरा दिया था।

इससे पहले, न्यायालय ने असम सरकार के वित्त विभाग से न्यायालय को यह बताने को कहा था कि मई, 2022 में असम पुलिस द्वारा बटद्रवा में जिन लोगों के घरों को ध्वस्त किया गया था, उन्हें कब तक मुआवजा दिया जाएगा।

डी. नाथ, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, असम ने पीठ को सूचित किया कि विध्वंस अभियान के दौरान मारे गए सफीकुल इस्लाम की मृत्यु के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जा सका, क्योंकि 'निकटतम परिजन' प्रमाण पत्र आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिवंगत सफीकुल इस्लाम के परिवार के सदस्यों या कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा 'निकटतम परिजन' प्रमाण पत्र प्रस्तुत होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।

पीठ ने राज्य को उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में न्यायालय को अवगत कराने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जो प्रभावित व्यक्तियों के घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार थे।

मामला 26 जून को फिर से सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल: XXX बनाम असम राज्य के संबंध में और 4 अन्य।

केस नंबर: जनहित याचिका (स्वतः संज्ञान)/3/2022

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