असम सरकार ने निजी कंपनी को 3000 बीघा आदिवासी भूमि आवंटन का बचाव किया, दिया यह तर्क

Update: 2025-09-04 16:16 GMT

दीमा हसाओ क्षेत्र में खनन के लिए महाबल सीमेंट्स को 3000 बीघा भूमि देने के संबंध में असम सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि भूमि आवंटन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंज़ूरी का पहलू बाद में तय किया जाएगा।

इससे पहले, न्यायालय ने निजी कंपनी को उक्त भूमि के "असाधारण" आवंटन पर चिंता व्यक्त की थी।

राज्य ने एक हलफनामा, दिनांक 21.08.2025 के कार्यालय आदेश के साथ कुछ संदर्भ शर्तों पर जाँच करने के लिए तीन-सदस्यीय समिति के गठन से संबंधित, और समिति की दिनांक 29.08.2025 की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

जस्टिस संजय कुमार मेधी ने कहा,

“हालांकि, इस न्यायालय ने यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश द्वारा ऐसी कोई जाँच करने का निर्देश नहीं दिया गया।”

इसके बावजूद, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को राज्य द्वारा दायर हलफनामे पर जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया।

मामले की अगली सुनवाई 24.09.2025 को होगी।

Case Number: WP(C)/467/2025 and WP(C)/337/2025

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