हाईकोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को शाजिया इल्मी का कथित अपमानजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया

Update: 2024-08-13 10:31 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को 'X' पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने का निर्देश दिया। उक्त वीडियो में आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी ने टेलीविज़न बहस के दौरान इंडिया टुडे के एक वीडियो पत्रकार को गाली दी।

यह विवाद तब पैदा हुआ, जब इल्मी ने पिछले महीने इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पर अग्निवीर योजना विवाद पर बहस में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने बहस को बीच में ही छोड़ दिया और दावा किया कि उन्हें सेंसर करने के इरादे से उनका माइक काट दिया गया था।

सरदेसाई ने वीडियो पोस्ट किया और एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि इल्मी द्वारा माइक फेंकना और वीडियो पत्रकार को कथित रूप से गाली देना और उसे अपने घर से बाहर निकालना कतई उचित नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो पत्रकार केवल अपना काम कर रहा था।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सरदेसाई को मुकदमे के अंतिम निपटारे तक एक्स पर वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने वीडियो साझा करने वाले अन्य हैंडल को भी इसे हटाने का निर्देश दिया ऐसा न करने पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वीडियो को ब्लॉक करना था।

इल्मी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि कैमरामैन ने उनकी सहमति के बिना उन्हें रिकॉर्ड किया था। उन्होंने दावा किया कि शो छोड़ने के बाद उनकी सहमति समाप्त हो गई और कैमरामैन उनका पीछा करता रहा।

उन्होंने तर्क दिया कि कैमरामैन की हरकतें उनकी निजता का उल्लंघन हैं।

उन्होंने आगे दावा किया कि सरदेसाई द्वारा साझा किया गया वीडियो संपादित किया गया और उनके चरित्र को बदनाम किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि सरदेसाई द्वारा यह आरोप लगाना कि उन्होंने माइक्रोफोन फेंक दिया और कैमरामैन के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति के रूप में दिखाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई गाली-गलौज नहीं की गई और सरदेसाई द्वारा साझा किए गए वीडियो में कैमरामैन द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को कम कर दिया गया।

न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (सरदेसाई और इंडिया टुडे) के वकील से इंडिया टुडे के फुटेज का उपयोग करने के सरदेसाई के अधिकार के बारे में पूछा। इसने वकील से यह निर्देश लेने को कहा कि क्या इंडिया टुडे ने सरदेसाई को उक्त वीडियो का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया।

न्यायालय का मत था कि सरदेसाई द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो इल्मी के शो छोड़ने के बाद अपलोड किया गया। इसने नोट किया कि वीडियो में दर्ज घटनाएं केवल इल्मी और कैमरामैन के बीच ही घटित हुई थीं। इसने पत्रकार से कहा कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करने या उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था।

न्यायालय ने कैमरामैन को प्रतिवादी नंबर 12 के रूप में शामिल किया। इसने दोनों पक्षों से वीडियो की प्रतिलिपियां पेश करने को कहा।

न्यायालय ने मामले को 16 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केस टाइटल- शाजिया इल्मी बनाम राजदीप सरदेसाई और अन्य।

Tags:    

Similar News