RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2026-04-10 05:32 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार (RTI Act) के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पॉलिसियों की जानकारी बिना पॉलिसी नंबर दिए भी मांग सकता है, लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट के साथ पहचान की बुनियादी जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि जानकारी ढूंढी जा सके।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने पॉलिसीहोल्डर की तरफ से दायर इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज की। इस पॉलिसीहोल्डर ने उन सभी LIC पॉलिसियों की पूरी लिस्ट मांगी थी, जिनमें वह बीमित थी, लेकिन उसने पॉलिसी नंबर नहीं दिए।

अपील करने वाली महिला ने मार्च 2022 में RTI एप्लीकेशन दायर करके अपने नाम पर जारी सभी पॉलिसियों की जानकारी मांगी थी। LIC के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO) ने यह कहते हुए रिक्वेस्ट खारिज की कि बिना पॉलिसी नंबर के जानकारी नहीं दी जा सकती। इस फैसले को पहली अपीलीय अथॉरिटी ने भी सही ठहराया।

हालांकि, दूसरी अपील पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने कहा कि LIC को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे पॉलिसी नंबर न होने पर भी पॉलिसी की जानकारी ढूंढी जा सके और जानकारी देने का आदेश दिया।

CIC के आदेश को चुनौती देते हुए LIC हाई कोर्ट पहुंचा। सिंगल जज ने डेटा सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत को मानते हुए भी कोई ज़रूरी निर्देश जारी करने से परहेज़ किया और इसके बजाय आवेदक को ज़रूरी जानकारी के साथ एक नई रिक्वेस्ट दायर करने की इजाज़त दी।

इस तरीके को सही ठहराते हुए डिवीज़न बेंच ने कहा,

“यह समझा जा सकता है कि अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का बीमा उसकी जानकारी के बिना किया गया तो हो सकता है कि उसे पॉलिसी नंबर पता न हो। हालांकि, बीमित व्यक्ति का नाम, जन्म की तारीख, लिंग, पिन कोड के साथ पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और NEFT के तहत रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर जैसी जानकारी ऐसी है, जिसके बारे में यह माना जा सकता है कि जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी होगी।”

बेंच ने इसमें शामिल व्यावहारिक सीमाओं पर ज़ोर देते हुए कहा कि LIC 27 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसियों का प्रबंधन करता है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह बिना ज़रूरी इनपुट के मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड ढूंढेगा।

इसमें कहा गया,

“कुछ खास जानकारियों के अभाव में किसी खास पॉलिसी के संबंध में मांगी गई कोई भी जानकारी हासिल करना मुश्किल होगा; बल्कि नामुमकिन होगा। यह पूरी तरह मुमकिन है कि किसी बीमित व्यक्ति को पॉलिसी नंबर न पता हो। हालांकि, दूसरी जानकारियां, जिनकी मदद से LIC बीमा पॉलिसी की डिटेल्स हासिल कर सके, ऐसी जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को देनी होंगी। हमारी राय में ऐसी जानकारियों के अभाव में LIC के लिए जानकारी हासिल करना और उसे जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को देना नामुमकिन होगा।”

इस तरह कोर्ट ने अपील खारिज की। साथ ही यह भी साफ किया कि किसी बीमित व्यक्ति के पॉलिसी की जानकारी मांगने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते पहचान से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाए।

Case title: Ambika Gupta v. CPIO LIC

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