दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार उमर राशिद की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली दो अज्ञात महिला वकीलों के खिलाफ समन जारी किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उमर राशिद पर दुष्कर्म और कथित तौर पर जबरन बीफ खिलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।

जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले में अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। याचिका में मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अदालत से तत्काल राहत की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। पत्रकार उमर राशिद की ओर से वकील अदित एस. पुजारी अदालत में पेश हुए।

मामला पिछले साल सोशल मीडिया पर सामने आईं दो अज्ञात महिला वकीलों की पोस्ट से जुड़ा है। इन पोस्ट में उमर राशिद पर यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए। आरोपों में दुष्कर्म और कथित तौर पर जबरन बीफ खिलाने का आरोप भी शामिल है।

इन सोशल मीडिया आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मई 2025 में उमर राशिद के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता के तौर पर 'सह्याद्रि राइट्स फोरम' के संयोजक तन्मय एन. ने आयोग का रुख किया। उन्होंने अज्ञात सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पत्रकार के खिलाफ जांच की मांग की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 23 मई 2025 को मामले का संज्ञान लेते हुए उमर राशिद और उस समय उनके कार्यरत समाचार पोर्टल 'द वायर' का नाम भी कार्यवाही में शामिल किया। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को आरोपों की जांच के निर्देश दिए।

करीब 300 दिन से अधिक चली कार्यवाही के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में आगे जांच की जरूरत नहीं बताई। 6 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि कथित पीड़िता ने अपनी पहचान और पता बताने से इनकार किया और वह मामले को आगे बढ़ाने में भी इच्छुक नहीं थी।

आयोग की 13 मार्च की कार्यवाही में यह भी दर्ज किया गया कि पुलिस की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद आयोग ने मामले में आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानी और कार्यवाही बंद की।

आयोग ने अपने अंतिम आदेश में कहा था,

“उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग की राय है कि मामले में आगे किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मामला बंद किया जाता है।”

अब उमर राशिद ने सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में समन जारी करते हुए अंतरिम रोक की मांग वाली अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है।

मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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