संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 13 दिसंबर, 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को जमानत दी।
जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने दोनों को 50,000 रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इंटरव्यू देने और सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी कोई भी पोस्ट करने पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने उन्हें हर सोमवार बुधवार और शुक्रवार सुबह 10 बजे संबंधित थाने में हाज़िरी देने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि क्या केवल स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत आतंकी हरकत माना जा सकता है?
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था,
“अगर स्मोक कैनिस्टर चलाना आतंकी कृत्य है तो हर होली और आईपीएल मैच पर भी UAPA लगाना पड़ेगा।”
दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि आरोपी नए संसद भवन में 2001 के संसद हमले की याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे।