दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तीन दिन की रिमांड को चुनौती दी गई।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की।
केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में अपनी तत्काल रिहाई की भी मांग की।
उनका कहना है कि अपराध में 7 साल की सजा होने के बावजूद जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 41ए और 60ए के तहत नोटिस का पालन नहीं किया। इस तरह उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन के बिना हुई।
सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एन हरिहरन के साथ एडवोकेट विवेक जैन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। CBI की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह पेश हुए।
सिंघवी ने कहा कि मामले में गिरफ्तारी की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को अगस्त 2022 में CBI द्वारा दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें पिछले साल अप्रैल में केवल एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने सहयोग किया था।
उन्होंने अदालत को CBI द्वारा तैयार गिरफ्तारी ज्ञापन के बारे में बताया और कहा कि यह कानून में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता। केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री को 26 जून को वेकेशन जज अमिताभ रावत ने तीन दिनों के लिए CBI हिरासत में भेज दिया, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता।
हालांकि, जज ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, लेकिन CBI को अति-उत्साही नहीं होना चाहिए। बाद में 29 जून को वेकेशन जज सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि CBI ने इस स्तर पर उनकी आगे की रिमांड की मांग नहीं की थी। पिछले सप्ताह जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री से पूछताछ की, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। यह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा PMLA मामले में मुख्यमंत्री को दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद हुआ।
अदालत की अनुमति के बाद CBI ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।
केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई