दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI, ED मामलों में के कविता को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को जमानत देने से इनकार किया।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कविता वर्तमान में CBI और ED दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी की पूरी कार्यवाही के अलावा, कविता ने अलग याचिका के माध्यम से CBI को ED मामले में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस जारी किए बिना या कारण बताओ नोटिस दिए बिना आदेश पारित किया गया।
कविता ने CBI को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ-साथ उन्हें पुलिस और न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को भी चुनौती दी। 06 मई को CBI द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार किया था।
कविता को 15 मार्च की शाम को ED ने गिरफ्तार किया था। CBI ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, तब वह न्यायिक हिरासत में थीं। ऐसा तब हुआ, जब CBI को कविता से जेल में पूछताछ करने की कोर्ट से अनुमति मिली थी।
AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी ED मामले में आरोपी हैं। सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, जबकि सिंह को हाल ही में ED द्वारा दी गई रियायत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
ED का कहना है कि आबकारी नीति को कुछ खास निजी कंपनियों को 12 प्रतिशत का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया। हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के विवरण में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची और उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी और बदले में आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुचित लाभ प्राप्त किया।
ED ने यह भी आरोप लगाया कि कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री के साथ सौदा किया, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिचौलियों और दलालों के माध्यम से उन्हें रिश्वत दी।
दूसरी ओर, CBI ने आरोप लगाया कि सरथ रेड्डी ने आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार में भाग लिया, इस पर कविता ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार में उसके संपर्क हैं और वह कारोबार में उसकी मदद करेगी। इसने आगे आरोप लगाया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में कविता ने सरथ चंद्र रेड्डी से 25 करोड़ रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करने को कहा। कविता को आवंटित 05 खुदरा क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद आबकारी नीति में अनुकूल प्रावधान प्राप्त करने के लिए विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया।
CBI ने यह भी आरोप लगाया कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आपराधिक साजिश में उनकी संलिप्तता के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में कविता से पूछताछ की जानी चाहिए।
केस टाइटल: के कविता बनाम सीबीआई, ईडी