मंगोलपुरी मस्जिद के पास आधी रात में कथित तोड़फोड़ पर अवमानना याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को नोटिस जारी किया

Update: 2025-06-28 11:30 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (25 जून) को मंगोलपुरी इलाके की एक मस्जिद के आसपास हाल ही में हु तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर MCD को नोटिस जारी किया।

जस्टिस रेनू भटनागर ने नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता मंगोलपुरी मोहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल उलूम वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नवंबर, 2024 के कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना किसी सीमांकन के तोड़फोड़ की गई।

नवंबर, 2024 में जस्टिस संजीव नरूला ने MCD को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को दिखाया जाए कि सार्वजनिक भूमि पर कौन-सा क्षेत्र अतिक्रमण कर रहा है, जिसे हटाया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कोई सीमांकन रिपोर्ट नहीं सौंपी गई और आधी रात 12 बजे से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई।

वहीं MCD के वकील ने दावा किया कि सीमांकन याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया था और नोटिस लगाने के बाद ही कार्रवाई हुई।

कोर्ट ने मामले को 9 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और कहा,

“नोटिस जारी करें। एक सप्ताह में जवाब दाखिल करें।”

टाइटल: मंगोलपुरी मोहम्मदी जामा मस्जिद एंड मदरसा अनवारुल उलूम वेलफेयर एसोसिएशन बनाम श्री अश्वनी कुमार व अन्य.

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