सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से PSO देने को कहा

Update: 2026-08-11 14:25 GMT

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सांसद पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ़िसर (PSO) दें।

जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि यह अस्थायी इंतज़ाम तब तक लागू रहेगा, जब तक केंद्र सरकार ज़्यादा सुरक्षा कवर के लिए यादव की अर्ज़ी पर फ़ैसला नहीं ले लेती।

बता दें, बिहार के पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद यादव ने दावा किया था कि NEET पेपर लीक विवाद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ख़िलाफ़ संसद में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिली थीं।

इसलिए उन्होंने ज़्यादा सुरक्षा कवर की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अर्ज़ी दी थी।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित ने कहा कि यादव की अर्ज़ी पर विचार किया जा रहा है और अधिकारी तीन हफ़्ते के भीतर इस पर फ़ैसला ले लेंगे।

इस पर यादव के वकील ने कहा कि अगर इस बीच सांसद को अस्थायी उपाय के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है तो वे इस चरण में याचिका पर ज़ोर नहीं देंगे।

कोर्ट ने इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया:

“प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अस्थायी उपाय के तौर पर याचिकाकर्ता को बिना किसी देरी के अतिरिक्त PSO उपलब्ध कराएं, जब तक कि संबंधित अर्ज़ी पर उनके द्वारा फ़ैसला नहीं ले लिया जाता।”

जस्टिस जैन ने साफ़ किया कि अगर यादव अपनी अर्ज़ी पर सरकार के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

Title: RAJESH RANJAN @ PAPPU YADAV v. UNION OF INDIA

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