यह आरोप नहीं लगाऊंगा कि BJP सांसद पिनाकी मिश्रा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची: वकील जय अनंत देहाद्राई ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

Update: 2024-04-24 10:28 GMT

वकील जय अनंत देहाद्राई ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह ऐसा कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि बीजू जनता दल (BJD) के सांसद और सीनियर वकील पिनाकी मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी आपराधिक साजिश में शामिल हैं।

जस्टिस जसमीत सिंह ने मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में देहाद्राई को तलब किया, जिसमें उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक आरोपों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई।

अदालत ने देहाद्राई को चार सप्ताह के भीतर लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सिंह ने मुकदमे में अन्य दो प्रतिवादियों, मीडिया हाउस एएनआई और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी तलब किया। NIA का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने किया।

अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

इससे पहले कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचना देशद्रोह के समान है और प्रथम दृष्टया किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैरजिम्मेदाराना तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

जस्टिस सिंह ने कहा था,

"प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के आरोप गैर-जिम्मेदाराना तरीके से नहीं लगाए जा सकते और इन्हें ठोस और ठोस कारणों पर आधारित होना चाहिए।"

मिश्रा की ओर से वकील समुद्र सारंगी पेश हुए। देहाद्राई की ओर से वकील राघव अवस्थी उपस्थित हुए।

केस टाइटल: पिनाकी मिश्रा बनाम जय अनंत देहाद्राई और अन्य।

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