सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की

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Update: 2024-11-14 10:10 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने देश में कानूनी अधिकारियों के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिए व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका को खारिज करना केवल इस आधार पर था कि याचिका 'बहुत अपरिपक्व' है।

हालांकि आगे कुछ भी सुने बिना ही बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ओमानकुट्टन केजी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ने पहले केरल हाईकोर्ट का रुख कर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुरूप कार्य नहीं करता है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उपयोगकर्ता की ओर से हेरफेर की व्यापक गुंजाइश थी और आवेदन पर प्रसारित किए जा रहे संदेश की उत्पत्ति का पता लगाना व्यवहार्य नहीं था।

यह आरोप लगाया गया था कि व्हाट्सएप ने आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन किया था। व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 4(2) के तहत उल्लिखित "ट्रेसेबिलिटी" खंड को केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अद्यतन गोपनीयता नीति में खुले तौर पर उल्लेख किया गया है कि एप्लिकेशन अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को स्टोर, एक्सेस और उपयोग करेगा, जिसमें उनके उपकरणों पर शेष बैटरी भी शामिल है, जो गोपनीयता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

इस नीति की निंदा करते हुए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐप में सुरक्षा की कमी है और समय के साथ कई बग और त्रुटियों के संपर्क में आया है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप ने अपने कानूनों के अनुपालन में यूरोप में एक अलग गोपनीयता नीति लागू की थी। फिर भी, ऐप भारत में कानूनों का पालन करने से इनकार करता है, जो एक स्पष्ट असंगति है।

हालांकि, केरल हाईकोर्ट ने 28 जून को इसे खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि याचिका समय से पहले थी। इसमें कहा गया कि अगर संदेशों में कोई हेरफेर हो रहा है, तो उचित जांच की जानी चाहिए।

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