हमें मानवता का सम्मान करना होगा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ केस में ईडी से पूछा कि क्या आनंद ग्रोवर के खिलाफ समन टाला जा सकता है ?

Update: 2020-11-24 09:32 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने वाले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को निर्देश लाने को कहा है कि क्या वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर को 26 नवंबर को उसके सामने पेश होने के जारी समन को टाला जा सकता है या नही।

न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ 'लॉयर्स कलेक्टिव 'और उसके संस्थापक-ट्रस्टी आनंद ग्रोवर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानवाधिकार के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने वाले NGO के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी।

लॉयर्स कलेक्टिव और आनंद ग्रोवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई, अस्पी चिनॉय और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने यह कहते हुए शुरुआत की कि 26 नवंबर को ईडी द्वारा आनंद ग्रोवर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है और समन को अभी के लिए टाल दिया जाना चाहिए।

ईडी की ओर से पेश हुए, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तर्क दिया कि चूंकि समन 26 नवंबर के लिए हैं , इसलिए मामले को कल सुना जा सकता है और समन को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह देखते हुए कि आनंद ग्रोवर COVID-19 से हाल ही में ठीक हुए हैं, न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा-

"श्री सिंह अंततः हमें मानवता का सम्मान करना होगा और हमें उनकी आयु का भी सम्मान करना होगा। हमारे पास आपकी भावनाओं का भी सम्मान है। इसलिए निर्देश लें कि क्या समन को स्थगित किया जा सकता है।"

मामले को स्थगित कर दिया गया और बुधवार शाम 4 बजे सुनवाई के लिए उठाया जाएगा।

ईडी ने याचिकाकर्ताओं को 6 नवंबर को ताजा समन जारी किया और उसके बाद वर्तमान याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है-

"वर्तमान PMLA कार्यवाही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लॉयर्स कलेक्टिव के संबंध में शुरू की गई है, और ECIR (लागू ECIR) पूरी तरह से प्राथमिकी पर आधारित है, और उत्तरदाताओं के पास कोई नई सामग्री नहीं है।"

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी का मामला तब सामने आया जब सीबीआई ने पिछले साल लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की।

सीबीआई की प्राथमिकी 'लॉयर्स वाॉयस 'नाम के एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका में लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद दर्ज की गई थी। सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ के जनहित याचिका में नोटिस जारी करने के तुरंत बाद, जयसिंह ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में उचित जांच प्रक्रिया की मांग के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

पिछले साल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की प्राथमिकी में "लॉयर्स कलेक्टिव" के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर यह देखने के बाद रोक लगा दी थी कि उनके खिलाफ कोई नई सामग्री नहीं थी।

उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि सीबीआई ने 2016 की उसी निरीक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया था जिसके आधार पर एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। चूंकि अपील अभी भी लंबित है, कोर्ट ने कहा-

"प्रथम दृष्टया हम यह मानते हैं कि यदि एफसीआरए के किसी भी उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो पहले से ही एक कार्रवाई शुरू की गई है और कोई नई सामग्री नहीं है जो वर्तमान एफआईआर द्वारा रिकॉर्ड में लाई जाती है जो पूरी तरह से 2016 की निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। प्राथमिकी के पंजीकरण के लिए उपलब्ध किसी भी ताजा सामग्री की अनुपस्थिति में, हम एफसीआरए 2010 के प्रावधानों के आह्वान को सही ठहराने वाली सामग्री को रिकॉर्ड पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करने के लिए समीचीन होंगे। "

एफआईआर दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने ग्रोवर और जयसिंह के कार्यालयों और आवासों में छापे मारे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित कई अधिवक्ता संघों द्वारा सीबीआई की कार्रवाई की 'वकीलों की स्वतंत्रता पर हमले ' के रूप में व्यापक रूप से निंदा की गई थी।

Tags:    

Similar News