पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने से रोके जाने की शिकायत पर पुलिस को मदद करने के लिए कहा

Update: 2023-06-15 04:33 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आगामी तीन पंचायत चुनावों में संभावित उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस सुरक्षा की प्रार्थना करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया।

इससे पहले, चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन आश्वासन दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे कि नामांकन निर्बाध रूप से दाखिल किए गए।

भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के सदस्य याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि 13 जून 2023 को जब वे उक्त चुनाव प्रक्रिया के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में थे तो उन्हें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा कथित रूप से ऐसा करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि काफी विरोध के बाद केवल एक ही व्यक्ति अपना नामांकन दाखिल कर पाया।

यह देखते हुए कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज, यानी 15 जून है, पीठ ने भांगड़ पुलिस स्टेशन और काशीपुर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त चुनावों के लिए अंतिम तिथि से पहले अपना नामांकन दाखिल करने में सभी सहायता प्रदान करें।

न्यायालय ने आगे पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव अधिनियम, 2003 की धारा 46 (2) के तहत स्थानीय पुलिस की मदद से नामांकन दाखिल करने में असमर्थ उम्मीदवारों को प्रासंगिक सहायता प्रदान करने के लिए इसी तरह की शिकायतें प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया। ।

केस टाइटल: अब्दुल मालेक मोल्ला व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग और अन्य डब्ल्यूपीए 13986/2023

कोरम: जस्टिस राजशेखर मंथा

याचिकाकर्ता के वकील: अरिंदम जाना, झूमा सेन, दिनेश विश्वकर्मा

प्रतिवादी के वकील: सोनल सिन्हा, संजुक्ता सामंत

राज्य के वकील: एस.एन. मुखर्जी, एडवोकेट जनरल, अमितेश बनर्जी, सीनियर सरकारी वकील, सिरसन्या बंद्योपाध्याय, जूनियर सरकारी वकील, पीयूष अग्रवाल, अर्का कुमार नाग, उत्साह दासगुप्ता, श्रीवल्ली कजारिया।

भारत संघ के वकील: अशोक कु. चक्रवर्ती, ए.एस.जी. बिलवादल भट्टाचार्य, डी.एस.जी.आई. अयनभा राहा।

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