श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर बोनी कपूर और उनकी बेटियों को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जान्हवी और खुशी कपूर द्वारा दायर याचिका स्वीकार की। इस याचिका में उन्होंने ईस्ट कोस्ट रोड के पास स्थित दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति के संबंध में उनके खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज करने की मांग की थी।
यह देखते हुए कि तीनों के खिलाफ उठाया गया कार्रवाई का आधार (cause of action) टिकने लायक नहीं है, जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी ने टिप्पणी की कि यह “परेशान करने वाला” दावा केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके संपत्ति हड़पने के लिए किया गया। साथ ही कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज का वह आदेश, जिसमें उन्होंने शिकायत को खारिज करने से इनकार किया, उसे रद्द किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
“केवल संपत्ति हड़पने के लिए एक परेशान करने वाले दावे के साथ और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए वे बंटवारे की राहत के लिए यह वर्तमान मुकदमा लेकर आए हैं; जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है। साथ ही, रिकॉर्ड को देखने पर यह सामने आया कि वे मुकदमे वाली संपत्ति पर अधिकार का दावा करते हुए यह मुकदमा लेकर आए हैं, जो समय सीमा (limitation) के कारण वर्जित है, और कार्रवाई का कथित आधार भी टिकने लायक नहीं है।”
चेंगलपट्टू कोर्ट में यह मामला एमसी शिवकामी, उनकी बहन एमसी नटराजन और उनकी मां चंद्रभानु ने दायर किया था। उन्होंने जमीन में हिस्सेदारी का दावा किया था और उन 4 बिक्री दस्तावेजों (sale deeds) को रद्द और अमान्य घोषित करने की मांग की थी, जिनके जरिए श्रीदेवी और उनकी बहन ने 4.7 एकड़ की यह संपत्ति हासिल की थी। यह दावा किया गया कि ये बिक्री दस्तावेज धोखाधड़ी वाले थे और संपत्ति में उनका भी हिस्सा है, क्योंकि यह उनके दादाजी की थी।
मुकदमा खारिज करने की मांग करते हुए कपूर ने CPC के आदेश 7 नियम 11 (a) और (b) तथा धारा 151 के तहत आवेदन दायर किया था। कपूर ने दावा किया कि वादियों का दावा कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं है और चंद्रभानु का विवाह ही अमान्य था, क्योंकि यह उनके पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए किया गया। इस प्रकार कानून के तहत यह शुरू से ही (ab initio) अमान्य है और यह द्विविवाह (bigamy) का कृत्य है।
कपूर ने दावा किया कि इस तथ्य को याचिका में छिपाया गया। किसी महत्वपूर्ण तथा कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्य को इस तरह छिपाना कोर्ट को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि यह काम धोखाधड़ी के बराबर था, जिससे दावे की पूरी बुनियाद ही कमज़ोर हो गई।
हालांकि, ट्रायल जज ने कपूर की अर्ज़ी खारिज की, जिसमें उन्होंने शिकायत रद्द करने की मांग की थी। जज ने कहा कि कपूर द्वारा उठाए गए मुद्दे तथ्यों से जुड़े विवादित सवाल थे, जिनकी जांच केवल ट्रायल के समय ही की जा सकती थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए कपूर और उनकी बेटियों ने यह अर्ज़ी दायर की थी।
यह तर्क दिया गया कि वादियों ने पहले भी इस संपत्ति पर दावा किया, जिसे अदालत ने खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराया। यह बात सामने रखी गई कि इन तथ्यों को छिपाया गया और ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। कपूर ने तर्क दिया कि वादियों ने अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए अदालत के साथ धोखाधड़ी की थी।
अदालत को कपूर के तर्क में दम नज़र आया। अदालत ने पाया कि भले ही वादियों को अपने पिता की पहली शादी के बारे में पता था। फिर भी उन्होंने अपनी शिकायत में इस तथ्य को छिपाया था। अदालत ने यह भी पाया कि हालाँकि बिक्रीनामा (सेल डीड) 1988 में ही तैयार हो गया, लेकिन चंद्रशेखरन ने अपने जीवनकाल में इसे कभी चुनौती नहीं दी। अदालत ने यह भी कहा कि चूँकि वादी MC चंद्रशेखरन के 'क्लास-1' कानूनी वारिस नहीं हैं, इसलिए उनके पास इस मुकदमे को आगे बढ़ाने का कोई कानूनी अधिकार (locus standi) नहीं था।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि बिक्रीनामे 1988 से ही मौजूद थे, और यह बात बिल्कुल भी मानने लायक नहीं थी कि वादियों को उनके बारे में 2023 में जाकर पता चला। इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अर्ज़ी, जो 40 साल बाद दायर की गई थी, समय-सीमा (limitation) के नियमों के तहत अब मान्य नहीं थी।
इस प्रकार, सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने कपूर की उस अर्ज़ी को मंज़ूर किया, जिसमें उन्होंने शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। उसी के अनुसार आदेश जारी किया।
Case Title: Boney Kapoor and Others v. MC Sivakami and Others