वाहन जब्ती: मालिक द्वारा पुलिस अधिकारियों पर 'रिश्वत दरें तय करने' का आरोप लगाने वाली रिकॉर्डिंग पेश करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को सीआईडी को ट्रांसफर किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा माल वाहक की कथित अवैध जब्ती से संबंधित मामले को राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को ट्रांसफर कर दिया, जब अदालत में एक क्लिप चलाई गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। ट्रक चालकों को उत्तरी दिनाजपुर के कुछ पुलिस स्टेशनों से गुजरने की अनुमति दी जाए।
जिस याचिकाकर्ता का ट्रक पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसने उपरोक्त रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर रखा। इस रिकॉर्डिंग में आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारी उससे जबरन वसूली करने का प्रयास कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, उसके वाहन को जब्त कर लिया।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि जबकि रिकॉर्डिंग की सामग्री को सत्यापित किया जाना था, याचिकाकर्ता के ट्रकों के 'चालान' को सत्यापन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भेजा गया।
जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने यह स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता के दावों की सत्यता को फोरेंसिक रूप से सत्यापित करना होगा।
उन्होंने कहा,
याचिकाकर्ता की ओर से दायर पेन ड्राइव में कुछ पुलिस स्टेशनों के माध्यम से रास्ता देने के लिए रिश्वत की दरें तय करने के संबंध में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित ऑडियो बातचीत शामिल है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया। यह सच है कि इन बातचीतों की सत्यता की जांच की जानी है और इस संबंध में आवश्यक फोरेंसिक जांच किए जाने हैं।
हालांकि, यदि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो यह मामलों की स्थिति पर खराब असर डालता है। जब्त किया गया ट्रक न्यायालय के आदेश पर पहले ही छोड़ा जा चुका है। न्यायहित में मामले की जांच तत्काल सीआईडी को हस्तांतरित की जाए।
तदनुसार, सीआईडी को निर्देश दिया गया कि वह विशेष पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच करे।
बेंच ने आगे कहा कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जो कथित गलत कामों के लिए दोषी पाए जाते हैं।
इसने सीआईडी को 17 नवंबर की स्थगित तिथि पर अदालत में चलाई गई रिकॉर्डिंग के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत 'चालान' पर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देकर निष्कर्ष निकाला।
केस टाइटल: माजिद शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।
केस नंबर: WPA 22414/2023
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