डीसीआरबी योजना से पहले सेवानिवृत्त हो गए या मर चुके कर्मचारी की अविवाहित/ विधवा बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

Update: 2023-06-21 10:29 GMT

Calcutta High Court

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने मंगलवार को कहा कि गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान कर्मचारी (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) योजना, 1981, जो 1 अप्रैल, 1981 को और से प्रभावी हुई, के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारी की अविवाहित/विधवा बेटी को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है।

ज‌स्टिस रवींद्रनाथ सामंत, जस्टिस शम्पा सरकार और जस्टिस हरीश टंडन की पीठ ने (i) मृत सहायक अध्यापक की विधवा पुत्री, (ii) एक सेवानिवृत्त (अब मृतक) हाई स्कूल क्लर्क की विधवा बेटी और (iii) एक सेवानिवृत्त (अब मृतक) सहायक शिक्षक की अविवाहित और विकलांग बेटी को पारिवारिक पेंशन देने से संबंधित तीन याचिकाओं के संबंध में एक संदर्भ का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।

समग्र रूप से प्रश्न का उत्तर देने और मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए, बेंच ने डीएस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1983) के मामले में सुनहरे सिद्धांतों के माध्यम से पेंशन के उद्देश्य की चर्चा की।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवानिवृत्ति से पहले और एक निश्चित तारीख के बाद 'कृत्रिम विभाजन' द्वारा पेंशन के सार्वजनिक उद्देश्य को विफल नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि पेंशन का भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि नियमों द्वारा शासित होता है और उन नियमों के तहत आने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार है।

इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने अविवाहित/विधवा बेटियों को परिवार पेंशन की छूट के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए कई सरकारी आदेशों पर ध्यान दिया। पीठ इस धारणा पर आगे बढ़ी कि 01.01.2010 का एक आदेश, जो पहले के आदेशों के विपरीत था, और अविवाहित/विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का दावा करने के अधिकार से वंचित करता था, निर्णय के लिए सरकार का अंतिम रुख था।

पीठ ने पेंशनरों के पक्ष में पेंशन कानूनों की लाभकारी व्याख्या पर जोर दिया और कहा कि 2010 के सरकारी आदेश द्वारा पेंशनरों के 'सजातीय वर्ग' को अलग करके लाया गया अलगाव, जैसा कि डीएस नकरा में आयोजित किया गया था, को समझदार अंतर और संविधान के तहत तर्कसंगत सांठगांठ की कसौटी पर खरा उतरना होगा ।

यह मानते हुए कि 1981 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा बेटियों पर पारिवारिक पेंशन का दावा करने पर प्रतिबंध क़ानून के पीछे विधायी मंशा का परिणाम नहीं था, न्यायालय ने कहा कि ऐसी महिलाएं पारिवारिक पेंशन की हकदार होंगी, और यह निर्धारित किया,

"सामाजिक नैतिकता की अवधारणा से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक न्याय, यदि सेवा में लगाया जाता है, तो पारिवारिक पेंशन प्रदान करके महिलाओं के उपरोक्त वर्गों को आजीविका की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले ज्ञापन को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। 01.11.2010 के ज्ञापन में जीवित कर्मचारियों या उनकी विधवाओं को पेंशन प्रदान करने वाली कुछ अलग-अलग शर्तें, हमारे विचार में ज्ञापन में निहित लाभकारी प्रावधानों को ऊपर के रूप में प्रतिबंधित नहीं कर सकती हैं।"

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम सबिता रॉय और संबंधित याचिकाएं।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कैल) 167

जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News