यूएपीए | किसी भी आतंकवादी संगठन के सदस्य ना होने पर पर भी 'आतंकवादी कृत्य' के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2022-07-05 10:52 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 15 के तहत परिभाषित "आतंकवादी कृत्य" के लिए मुकदमा चलाया जा रहा व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य होना चाहिए।

ज‌स्टिस के सोमशेखर और जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की खंडपीठ ने कहा,

"यूएपी अधिनियम की धारा 15 के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्य के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि यूएपी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए वह एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होना चाहिए। एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, वह यूएपी अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध है।"

अदालत ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी इरफान पाशा और मोहम्मद मुजीब उल्ला की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले का विवरण

आरोपियों पर आरएसएस के सभी सदस्यों के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच करने के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 109, 150, 153-ए, 302, 201 के साथ पठित धारा 34, आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 27 5 और यूएपीए की धारा 15, 16,17, 18 और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

याचिकाकर्ताओं ने यहां तर्क दिया कि हालांकि उन पर पीएफआई के सदस्य होने का आरोप लगाया गया था, यह यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं है और इस प्रकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह अभियोजन का मामला नहीं था कि घटना के समय मृतक आरएसएस की वर्दी में था।

एनआईए ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि यूएपी अधिनियम की धारा 43-डी जमानत देने पर रोक लगाती है और यूएपी अधिनियम की धारा 43-डी को पेश करने का उद्देश्य अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना था जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत विचारणीय हो जाता है।

यह भी तर्क दिया गया कि यूएपी अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 के तहत कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी कृत्य करता है, उस पर उक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य हो, जिसका उल्लेख यूएपी अधिनियम के आतंकवादी संगठन के रूप में पहली अनुसूची में किया गया है।

‌निष्कर्ष

पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चार्जशीट दाखिल करने के बाद न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं और यदि ऐसा नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और एक शर्त यह भी है कि यूएपी अधिनियम की धारा 43-डी(5) में निहित प्रावधान के संदर्भ में अभियुक्त पर यह प्रदर्शित करने के लिए बोझ अधिक है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि यह दिखाने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं।

तब अदालत ने आरोपी 5 द्वारा दायर आरोपमुक्ति आवेदन को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें यह नोट किया गया था कि आरोपी नंबर 5 और अन्य आरोपी व्यक्तियों के बीच फोन कॉल थे।

अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए कि भले ही अपीलकर्ताओं को पीएफआई का सदस्य माना जाता था, यह यूपीए अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित आतंकवादी संगठन नहीं है और इसलिए वे किसी भी आतंकवादी संगठन के सदस्य नहीं हैं और उन पर यूपीए एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

अंत में कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं/आरोपी नंबर 1 और 4 के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। प्रथम दृष्टया आरोपी नंबर 1 और 4 के खिलाफ मामला मौजूद है। इसलिए, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है। ...उस आक्षेपित आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं है, जहां अपीलकर्ताओं की जमानत याचिक को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 1 और 4 को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।"

केस टाइटल: इरफान पाशा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी

केस नंबर: आपराधिक अपील संख्या 673/2021

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 244

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