'अवमाननापूर्ण' व्यवहार के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम से दो गिरफ्तार

Update: 2023-10-21 07:29 GMT

अदालत के प्रति अनियंत्रित और अपमानजनक व्यवहार दिखाने के एक चौंकाने वाले अभूतपूर्व घटनाक्रम में पुलिस ने उड़ीसा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट से वादी सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस डॉ. न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए कहा।

खंडपीठ ने कहा,

“यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि अवमानना के संबंध में क्षेत्राधिकार का संयमपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। यहां एक ऐसे मामले में जहां न्यायालय के साथ-साथ एडवोकेट जनरल द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि अवमाननाकर्ता शालीनता की सीमाएं लांघते रहे।''

अदालत प्रवत कुमार पाधी और अन्य ग्रामीणों द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित भूमि के एक टुकड़े पर कोणार्क में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत के निर्माण को चुनौती दी थी।

कोणार्क पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर गांवों के लोगों और वादियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओडिशा सरकार के कानून विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के माध्यम से कोणार्क में न्यायालय की बैठक के साथ कोणार्क सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

ऐसे न्यायालय की स्थापना के लिए कलेक्टर, पुरी और तहसीलदार, गोप ने जिला न्यायाधीश, पुरी द्वारा दिनांक 11.05.2015 को दिए गए आवेदन के आधार पर भूमि आवंटन देने के लिए कदम उठाए। चूंकि कुछ विवाद थे, इसलिए न्यायालय के निर्माण के उद्देश्य से भूमि का आवंटन तुरंत नहीं किया जा सका।

चूंकि कोर्ट परिसर के लिए भूमि आवंटन में भारी देरी हुई, इसलिए कोणार्क बार एसोसिएशन ने कोणार्क में कोर्ट की स्थापना के लिए भूमि के शीघ्र निपटान के लिए सरकार को निर्देश जारी करने के लिए रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका का निपटान न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2020 के आदेश द्वारा कर दिया गया, जिसमें राज्य प्राधिकरण को न्यायालय भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

चूंकि उपरोक्त आदेश में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए अवमानना याचिका दायर की गई, जिसे 24.02.2021 के आदेश द्वारा निपटाया गया था, क्योंकि सरकार ने कोणार्क में न्यायालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की थी।

उक्त भूमि के आवंटन से पहले भूमि के सीमांकन, आरक्षण और हस्तांतरण के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया और अंततः कोणार्क के न्यायालय भवन के निर्माण के लिए ओडिशा सरकार के कानून विभाग के पक्ष में भूमि आवंटित की गई। जमीन पर कब्जा लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

निर्माण कार्य शुरू होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अलगाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, भले ही उन्होंने आरक्षण रद्द करने और अलगाव की कार्यवाही के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई। अदालत ने संबंधित तहसीलदार को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अभ्यावेदन पर विचार करने को कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार ने याचिकाकर्ताओं को सुना और उनका प्रत्यावेदन खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस तरह के अस्वीकृति आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि ऐसा आदेश तर्कसंगत नहीं है। इसलिए कोर्ट ने तहसीलदार को दोबारा अभ्यावेदन सुनने और तर्कसंगत आदेश से निस्तारण करने का आदेश दिया।

तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने को दर्शाते हुए फिर से अवमानना याचिका दायर की। हालांकि, तहसीलदार द्वारा आदेश का अनुपालन किये जाने के कारण उसका निस्तारण कर दिया गया।

इस तरह के निपटान के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की विशेष अनुमति (एसएलपी) को प्राथमिकता दी, जिसे इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

न्यायालय की टिप्पणियां

जनहित याचिका का मामला बुधवार को कोर्ट के सामने आया लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। हालांकि, यह न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि याचिकाकर्ता कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर न्यायालय के निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने निष्पादन एजेंसी के व्यक्तियों के साथ मारपीट भी की है।

उपरोक्त गैरकानूनी गतिविधियों के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका से अदालत से अग्रिम जमानत ले ली। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की जमानत के संरक्षण में वे लगातार निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं।

जब मामला अंततः गुरुवार को पोस्ट किया गया तो याचिकाकर्ता प्रवात पाधी उपस्थित हुए और उन्होंने अपना वकील बदलने की अनुमति मांगी। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें सूचित किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित मामलों का निपटारा कर दिया। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाना हो।

बेंच के उपरोक्त जवाब से याचिकाकर्ता नाराज हो गया और उसने कोर्ट के प्रति 'अहंकारी' व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने 'अनियंत्रित' तरीके से कहा कि जब तक उन्हें अपने सह-ग्रामीणों से अनुमति नहीं मिलती, वह रिट याचिका वापस नहीं ले सकते और उसका निपटारा भी नहीं किया जा सकता।

इस समय अदालत ने याचिकाकर्ता को कुछ समय के लिए कोर्ट रूम से बाहर जाने और अपने सह-ग्रामीणों से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, जिससे मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निपटाया जा सके।

तदनुसार, याचिकाकर्ता बाहर चला गया और कुछ समय बाद दुर्याधन साहू नामक व्यक्ति के साथ वापस आया, जो मामले में पक्षकार नहीं है। जब उनसे उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अहंकारपूर्वक तर्क दिया कि उन्होंने वर्तमान मामले को दायर करने में मदद की और मामले को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने याचिकाकर्ता को याचिका वापस न लेने के लिए उकसाया, भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया हो। उन्होंने 'अहंकारपूर्वक' और 'दुर्व्यवहारपूर्ण' तरीके से न्यायालय की मर्यादा को गिराने में अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने की कोशिश की और अपमानजनक शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

“हालांकि इस अदालत ने उसे कोर्ट रूम में इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार दिखाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अदालत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता रहा। किसी भी मामले में दुर्योधन साहू (जो इस मामले से अनजान है) के साथ याचिकाकर्ता नंबर 1 का आचरण बिल्कुल अपमानजनक और निंदनीय है। इससे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न हुई है।'

तदनुसार, याचिकाकर्ता के साथ-साथ दुर्योधन साहू के आचरण को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और अवमाननापूर्ण माना गया। कोर्ट ने राज्य के एडवोकेट जनरल अशोक कुमार पारिजा को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया।

उसी के जवाब में एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए और उन्होंने अवमाननाकर्ताओं को समझाने और मनाने की कोशिश की कि वे ऐसा आचरण न करें, जिससे न्यायालय की महिमा प्रभावित हो। लेकिन निंदा करने वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अड़े रहे और अपना अहंकार और दुर्व्यवहार दिखाते रहे।

मामले को खत्म कराने में असफल रहने पर एडवोकेट जनरल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि अवमाननाकर्ताओं से न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटा जाना चाहिए।

तदनुसार, न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के साथ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की और लालबाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को अवमाननाकर्ताओं को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया, जो परिणामस्वरूप उन्हें कोर्ट रूम से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

जहां तक जनहित याचिका का सवाल है, उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निपटा दिया गया, क्योंकि मामले में फैसले के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

आदेश की तिथि: 19 अक्टूबर, 2023

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: याचिकाकर्ता नंबर 1 व्यक्तिगत रूप से और प्रतिवादियों के वकील: देबकांत मोहंती, अतिरिक्त सरकारी वकील; शिवशंकर मोहंती, हस्तक्षेपकर्ता के वकील

Tags:    

Similar News