
बंगलुरू कोर्ट ने गुरुवार को हसन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप तय किए।
एडिशनल सिटी सिविल और सेशन जज संतोष गजानन भट ने रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार), 354(ए) (यौन उत्पीड़न), 354(बी) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग), 354(सी) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) के तहत आरोप तय किए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता रेवन्ना परिवार के स्वामित्व वाले एक फार्महाउस में नौकरानी के रूप में काम करती थी। दावा किया गया कि 2021 से COVID-19 लॉकडाउन के दौरान रेवन्ना ने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया और अलग-अलग जगहों पर इस घटना को फिल्माया। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि रेवन्ना ने वीडियो का इस्तेमाल उसे डराने और चुप कराने के लिए किया, ताकि वह शिकायत न कर सके।
SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। SIT ने पिछले साल 30 मई को जर्मनी से आने पर प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। उसे होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध नंबर 107/2024 में गिरफ्तार किया गया।
मुकदमे की अगली सुनवाई 9 अप्रैल, 2025 को निर्धारित की गई।