
5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने संसद द्वारा 4 अप्रैल को पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी।
यह अधिनियम वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है और वक्फों के प्रशासन में व्यापक बदलाव लाता है।
ये संशोधन, जो पहले ही विवादों में घिर चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार आदि के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।