ट्रायल तब तक 'इन कैमरा ट्रायल' नहीं बनेगा जब तक गवाहों को स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए आरामदायक वातावरण प्रदान नहीं किया जाता : केरल हाईकोर्ट
कोई ट्रायल केवल इसलिए 'इन कैमरा ट्रायल' नहीं बन जाता है, क्योंकि यह एक बंद कोर्ट हॉल के भीतर आयोजित किया गया है, जब तक कि गवाहों को स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान नहीं किया जाता है, केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के सनसनीखेज अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन और पीड़िता द्वारा सुनवाई के लिए जज को बदलने की मांग करने के लिए दाखिल आवेदनों को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।
इस याचिका में शामिल एक सामग्री यह थी कि कार्यवाही को 'इन कैमरा' आयोजित किया गया था, लेकिन पीड़ितों की जिरह के दौरान अदालत के हॉल के अंदर बचाव पक्ष के वकीलों के एक समूह को अनुमति दी गई थी, जबकि अभियुक्तों के वकील द्वारा घटना के वीडियो रिकॉर्डिंग के संदर्भ में अपमानजनक सवाल पूछे गए थे, अदालत के हॉल के अंदर बड़ी संख्या में वकीलों की अनुमति से, ' इन कैमरा' ट्रायल का उद्देश्य पराजित हुआ, अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी।
इस दलील को संबोधित करते हुए, अदालत ने संक्षेप में ' इन कैमरा' ट्रायल की अवधारणा को समझाया।
न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा:
"इन कैमरा" कार्यवाही के मुद्दे पर, शब्द की उत्पत्ति को जानना लाभदायक होगा। "इन कैमरा" शब्द लैटिन मूल का है और इसका अर्थ "निजी तौर पर " है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश रेफरेंस डिक्शनरी के अनुसार, शब्द 'इन कैमरा' को 'एक जज के निजी कमरे में' के रूप में परिभाषित किया गया है। मेजर लॉ लेक्सिकॉन में, शब्द को 'चैंबर्स में, निजी रूप में; न्यायाधीश के निजी कमरे में; खुले न्यायालय में नहीं' के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका साफ अर्थ गोपनीयता की हद तक का संकेत है, जब ट्रायल 'इन कैमरा' आयोजित किया जाता है। इसलिए, इस तथ्य से कि ट्रायल को एक बंद कोर्ट हॉल के अंदर आयोजित किया गया है, यह 'इन कैमरा ' ट्रायल नहीं बनता है, जब तक कि गवाहों के लिए स्वतंत्र रूप से गवाही प्रदान करने के उद्देश्य के लिए एक आरामदायक माहौल नहीं बनाए रखा जाता है, ये ऐसे पहलू हैं जो ' इन कैमरा' में ट्रायल करते समय ध्यान में रखे जाने हैं।
अदालत ने पाया कि जिरह के दौरान गवाह के उत्पीड़न के आधार पर स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पर इस स्तर पर सुनवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि अभियोजन पक्ष शिकायत का निवारण करने के लिए उचित और समय पर कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।
अदालत ने कहा:
"PW1 की जिरह के दौरान हस्तक्षेप करने के लिए विशेष न्यायाधीश की विफलता के संबंध में दूसरी दलील पर, भले ही यह अदालत यह जानती हो कि यह न्यायाधीश के लिए विवेकपूर्ण और उचित होगा कि जब जिरह के दौरान पीड़ित को इस दौरान परेशान किया गया था, जिसकी आवश्यकता बताई जा रही है, शिकायत के निवारण के लिए उचित और समय पर कार्रवाई शुरू करने में विफल रहने के कारण गुरमीत सिंह के मामले में, उस आधार पर स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। मीना ललिता बरुवा बनाम उड़ीसा राज्य ([2013 ) 16 एससी 173] में सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन कि अदालतें ट्रायल के दौरान मूकदर्शक नहीं रह सकतीं और उन्हें जुझारू दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान जीवित और सतर्क रहना चाहिए, इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं ।"
याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने आगे कहा:
"न्यायाधीश से सुनवाई से खुद को अलग करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जब तक कि उसकी अंतरात्मा स्पष्ट है। प्रत्येक न्यायाधीश का प्रयास अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और पक्षापात से छुटकारा पाने और मामलों को निष्पक्षता पूर्वक रूप से तय करने के लिए होना चाहिए, और जब भी उनके कार्यों पर सवाल उठाया जाता है तो उन्हें सुनवाई से खुद को अलग नहीं करना चाहिए। यह समय है और फिर से कहा गया है कि अभियोजक का कर्तव्य हर कीमत पर दोषसिद्धि की तलाश करना या पीड़ित के लिए एक बदला लेने वाला दूत होना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्याय दिया जाए। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक को अनुभवी माना जाता है। एक अनुभवी अभियोजक होने के नाते वो आसानी से बचाव पक्ष के वकीलों की संख्या या अदालत के हॉल में ऐसे माहौल से नहीं घबराते नहीं हैं। जहां तक बचाव पक्ष के वकील का संबंध है, वह सैधांतिक रूप में अदालत के एक अधिकारी हैं, उनका एक उच्च कर्तव्य है कि वह सच्चाई का पता लगाने में अदालत की सहायता करे और अपने मुवक्किल के दृष्टिकोण को ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायालय के अधिवक्ता का कर्तव्य ज्यादा ऊंचा होता है, अपने मुव्वकिल के प्रति सीमित और संकीर्ण जिम्मेदारी के साथ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में बचाव पक्ष के वकील अपनी भूमिका से अच्छी तरह परिचित हैं।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक अदालत और अभियोजक समन्वय में काम नहीं करते, तब तक या तो दोषी कानून के शिकंजे से बच जाएगा या निर्दोष को सजा दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि सच्चाई तक पहुंचने और न्याय प्रदान करने के प्रयास में, अदालत, विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष वकील मिलकर काम करेंगे, जैसा कि उनसे अपेक्षित है। "
केस : केरल राज्य बनाम सुनील एन एस@ पल्सर सुनी [ ट्रांसफर पिटीशन ( आपराधिक) संख्या. 49/2020]
कोरम: न्यायमूर्ति वीजी अरुण
वकील : राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुमन चक्रवर्ती, पीड़िता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीकुमार
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