बीएचयू के लापता छात्र मामले में केस को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित किया गया : यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया

Update: 2020-11-06 06:53 GMT

यूपी सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि उसने बीएचयू के लापता छात्र मामले में जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी है। राज्य के वकील ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद लापता व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए अब राज्य सरकार ने इस मामले को आगे की जांच के लिए सीबीसीआईडी को सौंपने का निर्णय लिया है और इस आशय का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा सीबीसीआईडी के महानिदेशक को पहले ही किया जा चुका है।

इस साल फरवरी में कथित तौर पर पुलिस हिरासत से गायब हुए लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के संबंध में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एडवोकेट सौरभ तिवारी की जनहित याचिका में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष यह विचार रखा गया था।

कोर्ट ने अब सरकार से कहा है कि वह सुनवाई की अगली तारीख यानी 5 जनवरी 2021 को सीबीसीआईडी द्वारा की गई ताजा जांच रिपोर्ट दाखिल करे।

खासकर अधिवक्ता तिवारी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके मुताबिक, पिछली 2 तारीखों (यानी 03 सितंबर को और 25 अगस्त को) बेंच ने मौखिक रूप से देखा था कि अगर स्थानीय पुलिस लापता छात्र को ढूंढने में असमर्थ है तो उसे इस मामले में सीबीआई जांच के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस मामले में पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने बीएचयू के छात्र के लापता होने वाले तथ्यों का पूरा बयान देने के बजाय अस्पष्ट हलफनामा दायर करने के लिए पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी।

इसके बाद वाराणसी के एसएसपी ने हाईकोर्ट को बताया कि पहले ही विशेष टीम का गठन किया जा चुका है और लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की तलाश के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया था कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की गई है।

पत्र में दिए गए तथ्यों के अनुसार त्रिवेदी को 12 फरवरी को बीएचयू के एम.पी रंगमंच मैदान से कुछ पुलिस कर्मियों ने उठाया था और उन्हें पुलिस थाना लंका, जिला वाराणसी ले जाया गया था। जब से छात्र की कोई निशानी नहीं आई है । उनके पिता ने वरुणसाई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कई शिकायतें कीं, आईजीआरएस की शिकायत दर्ज की लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ।

केस विवरण:

केस टाइटल: सौरभ तिवारी वी. यूपी राज्य

केस नंबर:: पीआईएल नंबर 819/2020

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