अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों (जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं) को गुरुवार (29 अक्टूबर) को स्पेशल कोर्ट ने 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सख्त कानून 'महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट' (MCOCA) लागू किया।
स्पेशल जज सत्यनारायण नवलंदर ने सभी आरोपियों रेहान आर, फूल सिंह, ऋतिक कुमार, कुणाल, सुमित, बबीता, राधा, अंकित, प्रांजल, समीर और जतिन को 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
इस मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार (28 अक्टूबर) को इन 11 लोगों के खिलाफ MCOCA लगाने की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि इनमें से कम-से-कम छह आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। स्पेशल कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आरोपियों को MCOCA के तहत फिर से गिरफ्तार किया गया।
गुरुवार को इन 11 आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने साजिश की पूरी जानकारी जुटाने, हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने और उनके 'क्राइम सिंडिकेट' (अपराधी गिरोह) के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी।
पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का सरगना अनिल पंडित, जो अभी भी फरार है, कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ हरियाणा और पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी हैं।
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए टाइगर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी।
पुलिस का दावा है कि हमलावरों रेहान, ऋतिक और कुणाल ने कबूल किया कि टाइगर पर किया गया यह हमला उनकी तीसरी कोशिश थी; इससे पहले भी वे दो बार अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर चुके थे।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि इन हमलावरों ने पहले बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों की रेकी (निगरानी) की थी, लेकिन बाद में उन्होंने टाइगर को अपना निशाना बनाया। उन्होंने लगभग 10 दिनों तक टाइगर की गतिविधियों पर नजर रखी और फिर उन पर हमला करने की योजना बनाई।
18 अक्टूबर को जुहू जैसे पॉश इलाके में तीन लोगों ने टाइगर पर हमला कर दिया और उनकी कार पर पांच-छह राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि टाइगर को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हमलावरों ने एक राहगीर और श्रॉफ के ड्राइवर को बुरी तरह घायल किया।
इसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।