तेलंगाना हाईकोर्ट ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष पीठ का गठन किया

Update: 2023-11-30 07:56 GMT

तेलंगाना हाईकोर्ट ने विशेष पीठ का गठन करते हुए सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए अदालतों को नामित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की।

कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसरण में इस विशेष पीठ का गठन किया गया है और हम रजिस्ट्री को इस रिट याचिका को "सांसदों/विधायकों के लिए नामित अदालतों" के रूप में रिजस्टर्ड करने का निर्देश देते हैं।

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस टी. विनोद कुमार की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में डेटा एकत्र करने और उसे स्थिति रिपोर्ट के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा,

“रजिस्ट्री को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त डेटा सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले ऐसे प्रत्येक सांसद और विधायक के खिलाफ दर्ज अपराधों की श्रेणी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट के रूप में दायर किया जाएगा।

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य मामले में 09 नवंबर, 2023 के आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया था, जहां यह माना गया कि सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामले का राजनीतिक लोकतंत्र पर सीधा असर होता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की अनिवार्य आवश्यकता है कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाए और शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

मामले को अगली बार 15 दिसंबर, 2023 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बी. नरसिम्हा शर्मा प्रतिवादी नंबर 1 (भारत संघ) की ओर से उपस्थित हुए।

सरकारी वकील एस. मुजीब कुमार प्रतिवादी नंबर 2 से 5 (राज्य) की ओर से उपस्थित हुए।

प्रतिवादी नंबर 6 (रजिस्ट्रार जनरल, तेलंगाना हाईकोर्ट) की ओर से सीनियर वकील जी. विद्या सागर उपस्थित हुए।

केस टाइटल: इन रे. (संसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटान) बनाम भारत संघ और अन्य, सुओमोटू रिट याचिका नंबर: 11/2023

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