तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतिम बार सभी अंतरिम आदेश आगे बढ़ाए

Update: 2020-12-01 13:02 GMT

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार (25 नवंबर) को इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के साथ-साथ जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों पर कार्रवाई 11 दिसंबर तक आगे बढ़ा दी।

मौजूदा असाधारण परिस्थितियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 25 नवंबर के उक्त आदेश जारी करते हुए 11 दिसंबर 2020 तक हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाया।

इससे पहले पीठ ने अपने अंतरिम आदेशों को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।

चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, जस्टिस एम एस रामचन्द्र राव और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी की फुल बेंच ने यह फैसला लेते हुए कहा कि वह अपने आदेश को 11-12-2020 तक बढ़ा रही है।

उल्लेखनीय है कि 08.06.2020 के आदेश से तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए थे:

"COVID 19 के प्रसार की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा इक्कीस दिनों की अवधि के लिए घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, 25-03-2020 से, 27-03-2020 के आदेश के द्वारा, इस पूर्ण पीठ ने इस न्यायालय के साथ-साथ जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन आदेशों को बढ़ा दिया और निष्पादित न्यायालयों द्वारा किसी भी डिक्री के निष्पादन पर भी रोक लगा दी।

ढाई महीने बाद भी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और स्टेट लॉकडाउन जारी है, हालांकि लॉकडाउन को एक निश्चित सीमित सीमा तक वापस कम कर दिया गया है । लेकिन फिर भी, न्यायालयों ने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू नहीं किया है। इसलिए, 27-03-2020 के आदेश को बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आदेश 07-06-2020 को पहले ही समाप्त हो चुका है।

यह इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि कई मामलों में पक्षकारों ने कुछ अंडरटेकिंग दिए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण, इसकी सदाशयी मंशा के बावजूद इन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। इस बीच प्रतिवाद इसका फायदा उठा रहे हैं जिसे अंडरटेकिंग दी जाती है।

यह न्यायालयों के समक्ष पक्षकारों के लिए कुछ कठिनाइयां भी पैदा कर रहा है। इसलिए इस समस्या को भी इस न्यायालय द्वारा दूर किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि न्यायालय भौतिक रूप में पूरी तरह से 15-07-2020 तक कार्य करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं, 27-03-2020 के आदेश को 15-07-2020 तक बढ़ा दिया गया है।

इस आदेश में न्यायालयों के समक्ष दिए गए अंडरटेकिंग 15-07-2020 तक विस्तारित होंगे। यदि आवेदनों का निपटान किया जाता है तो यह आदेश आवेदनों के निपटान को बाधित नहीं करेगा। इस आदेश से आवेदनों के निपटान पर रोक नहीं लग सकेगी। हालांकि, यदि आवेदनों का निपटान किया जाता है, तो यह आदेश आकस्मिकता को कवर करेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय ने "(आईटी) बहुतायत से स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद (11 दिसंबर के बाद) अपने स्थगन आदेश के विस्तार की मांग करने के इच्छुक पक्षों को संबंधित न्यायालय का रुख करना आवश्यक है।

इसका तात्पर्य यह है कि अंतरिम आदेशों का कोई और विस्तार नहीं होगा और यह अंतिम बार है, कि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों को बढ़ा दिया।

पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने अपनी पहली अधिसूचना (आरओसी.नंबर 394/एसओ/2020, दिनांक 27.03.2020) में कुछ निर्देश जारी किए थे, ऐसा ही एक निर्देश स्वतः संज्ञान डब्ल्यू पी नंबर में पारित उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के संबंध में था। तत्काल 1/2020 अर्थात् अंतरिम आदेशों को 07-06-2020 तक स्वत विस्तारित किया गया और इसे समय-समय पर बढ़ाकर 3011-2020 कर दिया गया।

Tags:    

Similar News