COVID-19: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पांच जनवरी से वर्चुअल मोड सुनवाई करेगा
पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में COVID-19 के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच जनवरी से केवल वर्चुअल मोड से ही मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि मामलों को दायर करने, सूचीबद्ध करने और उल्लेख करने की वर्तमान प्रणाली इसी तरह जारी रहेगी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक अलग आदेश में एचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में जिला और सत्र न्यायाधीशों को वीडियो-कॉन्फ्रेंस/हाइब्रिड/फिजिकल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई के संबंध में अपने स्तर पर उचित उपाय करने का निर्देश दिया।
उन्हें संबंधित सत्र संभाग में COVID-19 प्रतिबंधों की मौजूदा स्थितियों के आकलन के साथ-साथ दिशा-निर्देशों/स्वास्थ्य के संबंध में संबंधित माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश, जिला प्रशासन और जिला बार एसोसिएशन के परामर्श भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श और अन्य एसओपी को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।
संबंधित समाचारों में, COVID-19 मामलों में वृद्धि और ओमीक्रॉन वैरिएंट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से अगले दो सप्ताह के लिए वर्चुअल हियरिंग मोड पर वापस लौटने का निर्णय लिया।
रविवार शाम को जारी अधिसूचना के अनुसार,
"यह बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि ओमाक्रॉन वैरिएंट (COVID-2019) के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) फिजिकल सुनवाई के लिए 07.10.2021 को अधिसूचित माननीय अदालतों के समक्ष हाइब्रिड विकल्प के साथ वर्तमान और सभी सुनवाई के लिए माननीय अदालतों के समक्ष 03.01.2020 से आगामी दो सप्ताह की अवधि के लिए केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई होगी।"
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने देश में हाल ही में COVID-19 मामलों में वृद्धि और विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर चार जनवरी से 21 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया।
आयोग के सदस्य राष्ट्रीय आयोग के परिसर से वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई करेंगे। वहीं पक्षकारों को उनके मामलों में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन लिंक प्रदान किया जाएगा।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और राजधानी रांची में COVID-19 मामलों में उछाल को देखते हुए सोमवार यानी तीन जनवरी से वीसी मोड (वर्चुअल मोड) से कार्य करने का निर्णय लिया।
इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि न्यायालय ने मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से लेने का निर्णय लिया। महापंजीयक और संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की लवाज़िमा अदालतें भी मामलों को केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही लेंगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी COVID-19 महामारी की आसन्न तीसरी लहर के खतरे और COVID-19 प्रभावित मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए तीन जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर को निर्णय लिया कि हाईकोर्ट और जिला अदालतें तीन जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से काम करेंगी।
मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों के ओमिक्रॉन वैरिएंट में वृद्धि के कारण फिजिकल सुनवाई को पूरी तरह से फिर से शुरू करने के लिए पिछली अधिसूचना को स्थगित रखते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
दो जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी ने अगले आदेश तक वर्चुअल मोड से सुनवाई करने के निर्देश जारी किए। इसमें फिजिकल और हाइब्रिड मोड से एक साथ काम करना का तरीके शामिल नहीं हैं। तीन जनवरी, 2022 से केवल वर्चअल माध्यम से सुनवाई का पालन करने का निर्णय लिया। उक्त निर्णय मद्रास की प्रिंसिपल सीट और मदुरै बेंच दोनों पर लागू होगा।
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