सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत 'आईएनएस विराट'के विघटन पर लगाई रोक

Update: 2021-02-11 06:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक निजी कंपनी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत 'आईएनएस विराट' के विघटन पर रोक लगा दी। कंपनी द्वारा दायर याचिका मेंं राष्ट्रीय हित में प्रतिष्ठित जहाज को संरक्षित करने की पेशकश की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ मैसर्स एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो वर्तमान मालिक से जहाज खरीद कर इसे एक समुद्री संग्रहालय में बदलने की इच्छुक है।

जहाज को पिछले साल एक नीलामी में श्रीराम शिप ब्रेकर को बेच दिया गया था। जहाज अब गुजरात के अलंग में समुद्र तट पर रखा गया है, जहां इसे ध्वस्त किया जा रहा है।

 सुनवाई के दौरान कंपनी के प्रतिनिधि ने पीठ को बताया कि वे जहाज के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश करने के इच्छुक हैं, जिसे लगभग 65 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया था। पीठ ने रक्षा मंत्रालय और जहाज के वर्तमान मालिक से जवाब मांगा है।

एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स ने पहले प्रार्थना के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले साल 3 नवंबर को जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की एक खंडपीठ ने रक्षा मंत्रालय को जहाज के अधिग्रहण के लिए एनओसी के लिए कंपनी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हालांकि, 27 नवंबर को, मंत्रालय ने एनओसी के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

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