डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा एडवांस सब्सक्रिप्शन मनी टैक्स दायरे में नहीं आती: चेन्नई आईटीएटी

Update: 2022-05-11 12:19 GMT

आईटीएटी की चेन्नई बेंच ने फैसला सुनाया कि डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा एडवांस सब्सक्रिप्शन मनी कर (Tax) योग्य नहीं है।

वी दुर्गा राव (न्यायिक सदस्य) और मनोज कुमार अग्रवाल (लेखाकार सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा एडवांस सब्सक्रिप्शन मनी केवल तभी कर योग्य होती है जब उक्त मनी उनके द्वारा अर्जित की जाती है। डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा क्लाइंट्स को प्रदान किया जाता है।

निर्धारिती (Assessee) मेसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड एक 'डायरेक्ट टू होम' (डीटीएच) सैटेलाइट प्लेटफॉर्म ऑपरेटर है और भारत में डीटीएच सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारण अधिकारी (एओ) ने निर्धारिती की आय में कुछ एडिशन करने का प्रस्ताव रखा जिसे संबंधित वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में 'डिफर्ड इनकम' के रूप में दिखाया गया था। निर्धारिती ने एओ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इसका व्यवसाय मॉडल मुख्य रूप से प्रीपेड मॉडल के तहत संचालित होता है और निर्धारिती को विभिन्न क्लाइंट से एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम प्राप्त होती है।

निर्धारिती ने तर्क दिया कि उसने अग्रिम रूप में लिए गए अमाउंट को 'डिफर्ड इनकम' के रूप में माना और संग्रह के आधार पर राजस्व को मान्यता नहीं दी। निर्धारिती ने कहा कि उसके बाद किसी विशेष दिन से संबंधित आय को 'डिफर्ड इनकम अकाउंट' से 'सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट' में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे तब कर के लिए पेश किया गया था।

एओ ने हालांकि निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण को खारिज कर दिया और माना कि निर्धारिती के पास क्लाइंट से अग्रिम रूप से ली गई मनी को वापस करने का कोई दायित्व नहीं है और इसलिए, उस प्रासंगिक वर्ष में निर्धारिती को आय अर्जित की गई थी जिसमें इसे एकत्र किया गया था।

एओ के आदेश के खिलाफ निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (ए) ने देखा कि एसीआईटी बनाम मेसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड (2013) के मामले में आईटीएटी की चेन्नई बेंच ने समान मुद्दे पर कहा था कि प्राप्ति के वर्ष के मुकाबले कार्यक्रम के प्रसारण के वर्ष में राजस्व दर्ज करने में निर्धारिती द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है। इस प्रकार, सीआईटी (ए) ने निर्धारिती की अपील की अनुमति दी और एओ को निर्धारिती की इनकम में किए गए परिवर्धन को हटाने का निर्देश दिया। सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ राजस्व विभाग ने आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की।

आईटीएटी ने देखा कि निर्धारिती ने विभिन्न क्लाइंट्स को डीटीएच सेवाएं प्रदान की और सब्सक्रिप्शन मनी प्राप्त की, जिसे 'डिफर्ड इनकम अकाउंट' में जमा किया गया था। आईटीएटी ने नोट किया कि प्रत्येक दिन के लिए अर्जित राजस्व उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया गया और कर की पेशकश की गई।

आईटीएटी ने फैसला सुनाया कि आईसीएआई द्वारा जारी एएस-9 की आवश्यकता के अनुरूप लेखांकन की पद्धति का निर्धारिती द्वारा लगातार पालन किया गया था।

आईटीएटी ने माना कि लेखांकन के व्यापारिक आधार के तहत इनकम पर टैक्स लगाने का मुख्य सिद्धांत यह था कि इनकम निर्धारिती को अर्जित होनी चाहिए। आईटीएटी ने कहा कि केवल एडवांस मनी को टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा सकता।

आईटीएटी ने फैसला सुनाया कि 'डिफर्ड इनकम अकाउंट' में पड़ी मनी भविष्य में सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त एडवांस मनी है। आईटीएटी ने माना कि जब तक प्राप्तियों को क़ानून के तहत कर योग्य नहीं माना जाता, तब तक उस पर कर नहीं लगाया जा सकता। आईटीएटी ने कहा कि केवल उस आय पर कर लगाया जा सकता है जो वर्ष के दौरान निर्धारिती को प्राप्त हुई है।

आईटीएटी ने माना कि भविष्य में निर्धारिती को प्राप्त होने वाला अनर्जित राजस्व को केवल निर्धारिती की आय के रूप में नहीं माना जा सकता। आईटीएटी ने कहा कि तथ्य यह है कि एडवांस एकत्र की गई सब्सक्रिप्शन मनी क्लाइंट्स को कभी वापस नहीं की गई, क्योंकि क्लाइंट्स द्वारा भुगतान की गई सब्सक्रिप्शन मनी निर्धारिती और क्लाइंट्स के बीच संविदात्मक शर्तों द्वारा अनुबंधित है।

आईटीएटी ने देखा कि एसीआईटी बनाम मेसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड (2013) के मामले में आईटीएटी चेन्नई की एक समन्वय पीठ ने कार्यक्रम के प्रसारण के वर्ष में राजस्व दर्ज करने में निर्धारिती द्वारा अपनाई गई पद्धति को बरकरार रखा था।

इस प्रकार आईटीएटी ने राजस्व विभाग की अपील को खारिज कर दिया।

केस शीर्षक: एसीआईटी बनाम मेसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक: 01.04.2022 (चेन्नई आईटीएटी)

अपीलकर्ता/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि: एम. राजन- सीआईटी-डीआर

प्रतिवादी/निर्धारिती के प्रतिनिधि: के. रामकृष्णन (सीए)

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News