"ओल्ड बॉयज़ क्लब": सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सीनियर डेजिग्नेशन के लिए समर्थन मानदंड को खत्म करने की मांग की

Update: 2022-11-30 05:42 GMT

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को पत्र लिखकर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि जब वकील 'सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित होने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस दौरान मांगे जाने वाले दो सीनियर एडवोकेट के समर्थन मानदंड को समाप्त किया जाए।

जयसिंह के पत्र में कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2018 के नियम (ई) के तहत इस तरह की आवश्यकता महिला वकीलों या अल्पसंख्यकों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने में "बाधाएं पैदा करेगी" और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह मानदंड भी नहीं होना चाहिए।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा,

"ऐसे योग्य लोग हैं जो विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से संबंधित हैं, जिन्हें केवल इसलिए नामित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे नामित सीनियर सिटीजन के पारंपरिक ओल्ड बॉयज़ क्लब का हिस्सा नहीं हैं। यह सर्वविदित है कि इस तरह के नेटवर्क कानूनी पेशे और डेजिग्नेशन में संपन्न हुए हैं। इसलिए सीनियर डेजिग्नेशन हासिल करना महिला या अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्ति अभी भी दुर्लभ है।"

इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आरएन जोशी ने 1 दिसंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच निर्धारित फॉर्म में आवेदन जमा करने के लिए वकीलों को आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था।

अपने पत्र में जयसिंह ने याचिका (इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट, (2017) 9 एससीसी 766) में वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों का हवाला दिया, जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर केंद्रित है।

उन्होंने आगे लिखा,

"व्यापक दिशानिर्देश और मार्किंग मानदंड निर्धारित करने में सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य सीनियर डेजिग्नेशन की प्रक्रिया को बनाना है, जो अब तक रहस्य में डूबा हुआ था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन दिशानिर्देशों और अंकन मानदंडों में कोई दो सीनियर एडवोकेट से संदर्भ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने बताया कि इसी तरह के नियम को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें तीन सीनियर वकीलों द्वारा सीनियर डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने के लिए वकील के संयुक्त प्रस्ताव को अनिवार्य किया गया। बाद में नियम को 14.08.2022 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से वापस ले लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुशंसित मूल्यांकन के लिए बिंदु प्रणाली "स्व-निहित" है, जो न्यायालय को किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश के बिना आवेदक की योग्यता का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है।

उन्होंने कहा,

"यह प्रस्तुत किया गया कि फैसले से पहले ऐसी परिस्थितियां थीं, जिनमें योग्यता के अलावा अन्य विचारों को अधिक महत्व दिया गया।"

जयसिंह ने इस नियम को हटाने और अंतरिम रूप से वकीलों को बिना किसी अनुशंसा पत्र के डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की मांग की।

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