जीवन साथी द्वारा अश्लील और मानहानिकारक पत्र भेजना और निराधार आरोप लगाना "क्रूरता" के समान : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Update: 2022-05-20 12:39 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में परित्याग और मानसिक क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री से व्यथित महिला द्वारा दायर अपील खारिज कर दी।

जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने "मानसिक क्रूरता" के गठन पर चर्चा करते हुए टिप्पणी की,

"भले ही पति और पत्नी साथ रह रहे हों और पति पत्नी से बात नहीं करता हो, यह मानसिक क्रूरता का कारण होगा। इसके अलावा, पति या पत्नी एक-दूसरे को अश्लील और अपमानजनक पत्र या नोटिस भेजकर या अश्लील आरोपों वाली शिकायतें दर्ज करके या न्यायिक कार्यवाही शुरू करके अलग हो सकते हैं।"

वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि पहले अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रतिवादी-पति के खिलाफ मारपीट और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रतिवादी-पति के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका भी खारिज हो गई।

इसके अलावा, अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिवादी-पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत कई कार्यवाही दर्ज की गई।

 कोर्ट ने कहा,

"ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार, एफआईआर में बरी होने और घरेलू हिंसा की शिकायत को खारिज करने के बाद जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, पति के साथ पर्याप्त मानसिक क्रूरता हुई है। अपीलकर्ता के वकील किसी भी अवैधता या दुर्बलता को इंगित करने में असमर्थ हैं।"

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जहां यह माना गया कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई एक भी झूठी शिकायत क्रूरता के बराबर है।

कोर्ट ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, (2013) 5 एससीसी 226 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत झूठी आपराधिक शिकायत करना या पति या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करना मानसिक क्रूरता के बराबर है।

नतीजतन, अदालत ने वर्तमान अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: हरबंस कौर बनाम जोगिंदर पाल

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