त्वरित जांच : कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की; छोटे अपराधों के लिए 60 दिन, जघन्य अपराधों के लिए 90 दिन

Update: 2022-05-30 10:16 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में जांच के शीघ्र समापन के लिए सामान्य निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, "जांच के शीघ्र निष्कर्ष के लिए निर्देश पारित करने की आवश्यकता है, जो सामान्य मामलों पर लागू हो सकता है।" 

पीठ ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों को अपराध में इस्तेमाल होने वाली नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

पीठ ने कहा, "वे अपराधों करने के तरीके से परिचित नहीं हैं, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों और अपराधों करने में क्रिप्टो करंसी और डिजिटल मनी के उपयोग से वह परिचित नहीं हैं।"

पीठ ने आगे कहा, "सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करके न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निगरानी की कमी। जांच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, जहां आरोपी सत्ताधारी पार्टी से संबंधित हो सकता है। जिसका नतीजा यह हो सकता है कि सत्ताधरी पार्टी के आधार पर जांच लंबी हो सकती है या सत्ताधरी पार्टी स्कोर सेटल करने के लिए जांच का दुरुपयोग भी कर सकती है।"

पीठ ने वीरेंद्र कुमार ओहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य WP (C) No 341/2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई भारतीय विधि आयोग की 239वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें जांच में देरी के कारण उच्च सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामलों से जुड़े भ्रष्टाचार की रोकथाम के बारे में बताया गया है।

अदालत ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए-

त्वरित जांच के लिए

i) अपराधों को (ए) छोटे अपराधों (बी) गंभीर अपराधों और (सी) जघन्य अपराधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जहां तक ​​छोटे-मोटे अपराधों का संबंध है, जांच को पूरा करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय की जा सकती है, जिसे विशेष न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा अनुरोध किए जाने पर जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का कारण बताते हुए बढ़ाया जा सकता है। जहां तक ​​गंभीर और जघन्य अपराधों का संबंध है, विशेष न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर कारण बताए जाने पर ऐसी समयावधि बढ़ाने के प्रावधान के साथ 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। अब्दुल रहमान अंतुले और अन्य बनाम आर एस नायक और अन्य (1992) 1 SCC 225 में रिपोर्ट किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण के आलोक में ऐसा हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है, जहां आपराधिक कार्यवाही के त्वरित परीक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

अदालत ने अभियुक्तों के दृष्टिकोण से त्वरित सुनवाई के अधिकार में अंतर्निहित चिंताओं को भी नोट किया। तदनुसार यह कहा गया है, "रिमांड और पूर्व-दोषी नजरबंदी की अवधि यथासंभव कम होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आरोपी को उसकी सजा से पहले अनावश्यक या अनावश्यक रूप से लंबे समय तक कैद नहीं किया जाना चाहिए;

अन्य निर्देश इस प्रकार हैं-

ii) यदि निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी नहीं होती है और वरिष्ठ अधिकारी की राय है कि जांच पूरी करने के लिए कोई उचित कारण नहीं हैं, तो सीआरपीसी की धारा 36 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्चाधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

iii) मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का आह्वान कर सकते हैं कि जांच तेज है और जहां जांच शिकायतकर्ता के पूर्वाग्रह के लिए धीमी होती प्रतीत है और जांच को पटरी से उतारने का प्रभाव है, वहां उचित निर्देश पारित करें। मजिस्ट्रेट जांच में देरी के संबंध में आवेदन दायर करने या अन्यथा संबंधित प्राधिकारी से रिपोर्ट मांग सकता है।

(iv) जहां शिकायत प्रथम सूचना रिपोर्ट के गैर-पंजीकरण से संबंधित है और 156(3) के तहत आवेदन दायर किया गया है, उसका निपटान अधिमानतः तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है..

(v) सीआरपीसी की धारा 167 के तहत रिमांड के विस्तार के स्तर पर मजिस्ट्रेट जांच के चरण के संबंध में पूछताछ कर सकता है।

(vi) कई बार अभियोजक को कई गवाहों की परीक्षा की आवश्यकता पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। एक बार जब किसी गवाह से किसी विशेष पहलू पर पूछताछ की जाती है और यदि सबूत स्पष्ट है और अस्थिर नहीं है, तो अतिरिक्त गवाहों को बुलाने से बचना चाहिए, क्योंकि एक ही पहलू पर बोलने के लिए कई गवाहों को बुलाने से मुकदमे की अवधि लंबी होती है और बचाव पक्ष को एक ही पहलू पर बोलने वाले गवाहों के बीच अंतर्विरोधों का फायदा उठाने के लिए जगह मिलती है।

vii) आवश्यक प्रशिक्षण के साथ पुलिस थानों में समर्पित कर्मियों के साथ एक अलग जांच विंग की स्थापना करना ताकि जांच में प्रोफेशनलिज्‍म पैदा हो सके।

viii) कर्मियों को अपराध करने के तौर-तरीकों से संबंधित प्रशिक्षण, अपराधों का पता लगाने के लिए रणनीति, और साइबर अपराधों में शामिल प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

ix) कर्नाटक पुलिस अधिनियम (कदाचार के लिए) की धारा 20 (सी) और 20 (डी) के तहत त्वरित तरीके से जांच पूरी करने में विफलता की स्थिति में प्रावधान लागू किया जा सकता है और राज्य और जिले में पुलिस शिकायत प्राधिकरण से शिकायत की जा सकती है।

x) जांच में देरी और मुकदमे में परिणामी देरी, शिकायतकर्ता के साथ-साथ गवाहों को एक कमजोर स्थिति में रखती है और सुरक्षा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता होती है।

xi) कानून और व्यवस्था के विभाजन के लिए आवश्यक प्रयास, और कर्मियों के संबंध में अपराध जांच को लागू करने की आवश्यकता है।

xii) गवाह के रूप में पेश किए जाने के लिए जनता की ओर से भय और अनिच्छा को दूर करने के लिए, गवाह संरक्षण योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

xiii) कर्नाटक पुलिस नियमावली के आदेश संख्या 1550, 1550 (2), 1551 (2) और (3) के अधिदेश को लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

xiv) संबंधित प्राधिकारी पुलिस विनियम बंगाल, 1943 की तर्ज पर विनियम बनाकर त्वरित और प्रभावी जांच के उद्देश्य से प्रावधान करने पर विचार कर सकते हैं।

xv) प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मामलों में, धारा 164 सीआरपीसी का सहारा लेना अधिक बार किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: सुजीत पुत्र मदीवलप्पा मुलगुंड बनाम पुलिस अधीक्षक

केस नंबर: WP 15144/2021

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 174

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